कालकाजी मंदिर में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने संबंधी आदेश को लागू किया जाये: उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: December 28, 2021 21:36 IST2021-12-28T21:36:21+5:302021-12-28T21:36:21+5:30

Order regarding removal of illegal encroachers in Kalkaji temple should be implemented: High Court | कालकाजी मंदिर में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने संबंधी आदेश को लागू किया जाये: उच्च न्यायालय

कालकाजी मंदिर में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने संबंधी आदेश को लागू किया जाये: उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसडीएमसी, डीडीए और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कालकाजी मंदिर परिसर से सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने संबंधी उसके आदेश को उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार लागू किया जाए।

न्यायालय ने कहा कि मंदिर परिसर में धर्मशालाओं से दिल्ली के बाहर से आने वाले भक्तों के लिए खानपान की उम्मीद की जाती है और ये दुकानदारों या उनके परिवारों द्वारा स्थायी रूप से कब्जा करने के लिए नहीं हैं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने 24 दिसंबर को पारित आदेश में कहा, ‘‘मंदिर के भीतर की धर्मशालाएं दुकानदारों या उनके परिवारों द्वारा मंदिर परिसर में दुकानें या कियोस्क चलाने के लिए स्थायी रूप से कब्जा करने के लिए नहीं हैं। इसके अलावा, इस तरह का व्यवसाय स्पष्ट रूप से अवैध है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई लाइसेंस शुल्क या तहबाजारी का भुगतान नहीं किया जा रहा है।’’

अदालत ने धर्मशालाओं में रहने वाले तीन लोगों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को धर्मशालाओं को हटाने या गिराने से पहले उनका पुनर्वास करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

याचिका अदालत द्वारा पारित 27 सितंबर के उस आदेश के बाद दायर की गई थी, जिसमें मंदिर परिसर से अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों और अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुरोध किए जाने या न किए जाने के बावजूद, मंदिर परिसर को खाली करने की समय सीमा बढ़ाने के योग्य नहीं है और यह सीमा 25 दिसंबर, 2021 को ही समाप्त हो जाएगी।’’

न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘संबंधित प्राधिकरण, यानी दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अदालत द्वारा अन्य याचिकाओं और वर्तमान रिट याचिका पर पारित आदेश सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को कालकाजी मंदिर परिसर के भीतर से हटाने के वास्ते इस अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं।

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Web Title: Order regarding removal of illegal encroachers in Kalkaji temple should be implemented: High Court

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