राजस्थान के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी, सरकार ने जारी किए निर्देश

By भाषा | Updated: November 26, 2021 21:52 IST2021-11-26T21:52:21+5:302021-11-26T21:52:21+5:30

Online education will also continue in Rajasthan schools, the government has issued instructions | राजस्थान के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी, सरकार ने जारी किए निर्देश

राजस्थान के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी, सरकार ने जारी किए निर्देश

जयपुर, 26 नवंबर राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि वे बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं करें और उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। सरकार ने पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जारी निर्देशों में यह बात कही है।

इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों में आने से पहले सभी छात्र-छात्राओं द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो माता पिता/अभिभावक अपने बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिये दबाव नहीं बनाया जाएगा व उनके लिये ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित की जायेगी।

सरकार ने कोरोना उपयुक्त व्यवहार, टीकाकरण के साथ साथ मास्क अनिवार्य उपयोग, संक्रमणरोधन, दो गज की दूरी तथा बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन संबंधी नये दिशा निर्देश जारी किये शुक्रवार को किए।

इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा एवं अन्य किसी भी प्रकार के भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा। संस्थान परिसर में कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा। सभी कर्मचारियों के लिये टीकाकरण की दोनों खुराक लगाना अनिवार्य होगा।

दिशानिर्देशानुसार संस्थान परिसर में किसी भी छात्र / शिक्षकगण / कार्मिक के कोरोना संक्रमित या संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिये बंद किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं दिशा निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

विभिन्न शहरों/कस्बों/ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की तात्कालिक परिस्थिति के मद्देनजर किसी भी विद्यालय/हास्टल इत्यादि को कुछ समय के लिये बंद करने या अन्य कोई प्रतिबंध लगाने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत होंगें।

सभी प्रकार के भीड भाड वाले सार्वजनिक, सामाजिक राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोहृ/त्योहारों/शादी समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज दूरी) का पालन सुनिश्चित की जाये।

इसके अनुसार दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर जिलाधिकारी अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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Web Title: Online education will also continue in Rajasthan schools, the government has issued instructions

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