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दुर्घटना में मारे गए युवक के माता-पिता को दस लाख रुपए का मुआवजा

By भाषा | Updated: March 10, 2021 11:09 IST

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ठाणे, 10 मार्च महाराष्ट्र में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2010 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक युवक के माता-पिता को मुआवजे के तौर पर दस लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं।

एमएसीटी के सदस्य एवं ठाणे के प्रधान जिला न्यायाधीश आर एम जोशी ने दो मार्च को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसकी प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

अधिकरण ने घटना में शामिल कार के मालिक और वाहन के बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से मुआवजा देने और अर्जी दाखिल करने की तारीख से सात प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ राशि का भुगतान याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग करने के निर्देश दिए।

सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक सुरेश बालकृष्ण नायडू (24) के माता- पिता ने अधिकरण को बताया कि उनका बेटा एक कंपनी में नेटवर्क प्रशासक के तौर पर कार्यरत था और प्रति माह 60 हजार रुपए कमाता था।

उन्होंने बताया कि दो अप्रैल 2010को जब वह मोटरसाइकिल से बेलापुर से वाशी जा रहा था, तभी पालम बीच मार्ग पर एक कार ने उसके दो पहिया वाहन में टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौत हो गई।

युवक के माता- पिता ने 50 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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