ओम प्रकाश चौटाला के शुक्रवार को तिहाड़ से औपचारिक रूप से रिहा होने की उम्मीद: इनेलो

By भाषा | Updated: July 1, 2021 18:27 IST2021-07-01T18:27:48+5:302021-07-01T18:27:48+5:30

Om Prakash Chautala expected to be formally released from Tihar on Friday: INLD | ओम प्रकाश चौटाला के शुक्रवार को तिहाड़ से औपचारिक रूप से रिहा होने की उम्मीद: इनेलो

ओम प्रकाश चौटाला के शुक्रवार को तिहाड़ से औपचारिक रूप से रिहा होने की उम्मीद: इनेलो

चंडीगढ़, एक जुलाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और रिहाई के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। यह जानकारी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बृहस्पतिवार को दी। चौटाला 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं और इस समय पैरोल पर जेल से बाहर हैं।

राठी को उद्धृत कर यहां जारी बयान में कहा गया, ‘‘ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अपने पोते करण चौटाला (अभय चौटाला के बेटे) के साथ शुक्रवार सुबह अपनी रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए तिहाड़ जेल जाएंगे। कागजी कार्रवाई करने और रिहाई पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद चौटाला अपने गुरुग्राम स्थित आवास पर जांएगे।’’

उन्होंने बताया कि पूरे राज्य से पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर अपने नेता का स्वागत करने के लिए एकत्र होंगे। राठी ने दावा किया कि इसके साथ ही हरियाणा की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग बेसब्री से इनेलो सुप्रीमो की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने पिछले महीने आदेश पारित कर कोविड-19 महामारी के चलते जेलों में भीड़ कम करने के इरादे से ऐसे कैदियों की छह महीने की सजा माफ कर दी थी जिन्होंने 10 साल की कैद में से साढे़ नौ साल की सजा काट ली है।

अधिकारियों के मुताबिक 86 वर्षीय चौटाला पहले ही साढ़े नौ साल की सजा पूरी कर चुके हैं और ऐसे में वह रिहा होने की अर्हता रखते हैं।

इससे पहले अधिकारी ने बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में वर्ष 2013 से कैद की सजा काट रहे चौटाला 26 मार्च 2020 से ही कोविड-19 आपात पैरोल पर जेल से बाहर हैं। उन्हें 21 फरवरी 2021 को आत्मसमर्पण करना था लेकिन उच्च न्यायालय ने पैरोल की अवधि बढ़ा दी।

वर्ष 2000 में गैर कानूनी तरीके से 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में अदालत ने चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और आईएएस अधिकारी संजीव कुमार सहित 53 अन्य को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।

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