लाइव न्यूज़ :

नुकसान की वसूली के लिए प्रदर्शनकारियों को जारी पुराने नोटिस उप्र के नए कानून के कारण रद्द: न्यायालय

By भाषा | Updated: November 8, 2021 21:21 IST

Open in App

नयी दिल्ली, आठ नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सीएए विरोधी आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए पुराने नोटिस वस्तुतः रद्द हो गए हैं क्योंकि राज्य सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तब 22 नवंबर की तारीख निर्धारित की जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें उप्र सरकार द्वारा दायर जवाब पर एक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता है।

पीठ ने कहा, "आप देखिए कि राज्य में एक नया अधिनियम लागू हो गया है, इसलिए पहले के नोटिस वस्तुत: रद्द हो गए हैं।"

राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम नाम से एक नया कानून लागू किया था जिसके तहत सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी व्यक्तियों को कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

राज्य सरकार ने नौ जुलाई को शीर्ष अदालत को बताया था कि नए कानून के तहत न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है और आवश्यक नियम बनाए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कथित प्रदर्शनकारियों को पहले भेजे गए नोटिस पर कार्रवाई न करने को कहा था। इसने यह भी कहा था कि सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है और नए नियमों का पालन कर सकती है।

शीर्ष अदालत परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के खिलाफ आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतIndiGo Crisis: दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को लगाई फटकार, पूछा- "ऐसी स्थिति कैसे हुई"

क्राइम अलर्टRajkot Rape: 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, अधेड़ उम्र के शख्स ने नाबालिग के गुप्तांग में डाली लोहे की रॉड

भारतGoa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स ने जमानत के लिए दिल्ली कोर्ट में लगाई अर्जी, गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की याचिका

क्राइम अलर्टDelhi: पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी से हड़कंप, फौरन खाली कराया गया; पुलिस मौजूद

कारोबारShare Market Today: लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स, निफ्टी में तेजी

भारत अधिक खबरें

भारतMadhya Pradesh: पुलिस वाहन से ट्रक की जोरदार टक्कर, 4 जवानों की दर्दनाक मौत

भारतCensus 2027: भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, 2027 में नए तरीके से होगा काम; जानें कैसे

भारतDelhi: होटलों में तंदूर में कोयले के इस्तेमाल पर रोक, खुले में कचरा जलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना; बढ़ते AQI पर सरकार सख्त

भारतट्रंप के टैरिफ लागू करने के बीच भारत-अमेरिका की आज ट्रेड वार्ता, दिल्ली में होगी बैठक

भारतGoa Fire Incident: लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर को पुलिस ने पकड़ा, जारी था लुक आउट सर्कुलर