बिहार सरकार में कार्यरत पदाधिकारियों-कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का विवरण, सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश
By एस पी सिन्हा | Updated: January 13, 2025 16:21 IST2025-01-13T16:21:06+5:302025-01-13T16:21:06+5:30
इस आदेश के दायरे में तमाम सेवा के बिहार में प्रतिनियुक्त और बिहार में कार्यरत पदाधिकारी-कर्मचारी आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से सूबे में कार्यरत सभी अधिकारियों और विभागों को यह निर्देश दे दिया है कि वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा इस महीने के महीने के अंत तक या अधिक से अधिक फरवरी महीने के पहले सप्ताह तक जमा करवा दें।

बिहार सरकार में कार्यरत पदाधिकारियों-कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का विवरण, सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश
पटना: बिहार में अब मंत्रियों और आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के साथ ही राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों को भी अब अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। सरकारी विभागों में काम करने वाले पदाधिकारी-कर्मचारियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होगी। इस आदेश के दायरे में तमाम सेवा के बिहार में प्रतिनियुक्त और बिहार में कार्यरत पदाधिकारी-कर्मचारी आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से सूबे में कार्यरत सभी अधिकारियों और विभागों को यह निर्देश दे दिया है कि वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा इस महीने के महीने के अंत तक या अधिक से अधिक फरवरी महीने के पहले सप्ताह तक जमा करवा दें।
इस संबंध में अपने कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेंदर के पत्र का हवाला दिया गया है। अधिकारियों को यह कहा गया है कि तमाम पदाधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित की गई संपत्ति का पूरा विवरण सरकार को देना होगा। इस संपत्ति में चल-अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का विवरण देना होगा।
विभागों को जारी निर्देश में कहा गया है कि यह कार्य सुगमता से हो इसके लिए पूर्व वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी सभी विभाग और जिलों में इस कार्य के लिए कोषांग का गठन करते हुए वरिष्ठ पदाधिकारी को इसमें नोडल पदाधिकारी बनाया जाए। जारी निर्देश में कहा गया है कि 15 जनवरी 2025 से सूची की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में होगी।
इधर, 12 फरवरी 2024 तक सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से चल-अचल संपत्ति का विवरण प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद 15 मार्च तक हस्ताक्षर और स्कैन की हुई सूची मिशन कार्यालय को भेज दी जाएगी। 31 मार्च 2025 तक इसे विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा सके। इस कार्य को प्राथमिकता में करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।