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ओडिशा ने मसौदा भारतीय पत्तन विधेयक, 2021 में कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई

By भाषा | Updated: June 29, 2021 22:30 IST

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भुवनेश्वर, 29 जून ओडिशा सरकार ने तटीय राज्यों की चिंताओं का निवारण करने के लिए मसौदा भारतीय पत्तन विधेयक, 2021 के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मंगलवार को मांग की।

राज्य के वाणिज्य और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बहेरा ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर यह विषय उठाया और आशंका जताई कि नया विधेयक कम बड़े बंदरगाहों के प्रबंधन के विषय पर राज्यों को पहले से मिले हुए अधिकारों को कम कर सकता है।

पत्र के अनुसार, ‘‘अनुरोध किया जाता है कि महत्वपूर्ण विधेयक हड़बड़ी में नहीं लाया जाए तथा इस विधेयक को और प्रभावी बनाने के लिए हितधारक राज्यों के साथ उचित विचार-विमर्श जरूरी है, जिससे भारत दुनिया के समुद्री राष्ट्रों के बीच सही मायने में शक्ति का केंद्र बन सकता है।’’

बहेरा ने पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बांटे गये भारतीय पत्तन विधेयक, 2021 के मसौदे पर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया, जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की जगह लेने के लिए लाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक में राज्य समुद्र बोर्ड को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा इसके लिए प्रावधान जरूरी है। बहेरा ने यह भी बताया कि ओडिशा सरकार राज्य समुद्री बोर्ड के गठन पर काम कर रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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