दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड-ईवन, उल्लंघन पर लग सकता है 20,000 रुपए जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2019 14:36 IST2019-09-19T14:36:27+5:302019-09-19T14:36:27+5:30
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सम-विषम नियम के तहत वाहनों की पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर एक दिन केवल सम अंक की गाड़ियां और अगले दिन केवल विषम अंक के वाहन वैकल्पिक आधार पर सड़कों पर चलते हैं।

सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार है। वह ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है।
राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से पुन: लागू हो रहे सम-विषम नियम का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सम-विषम नियम के तहत वाहनों की पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर एक दिन केवल सम अंक की गाड़ियां और अगले दिन केवल विषम अंक के वाहन वैकल्पिक आधार पर सड़कों पर चलते हैं।
इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने सम-विषम योजना लागू की थी। उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार है। वह ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है।’’ एमवी कानून की धारा 115 के तहत सम-विषम नियम के उल्लंघन पर जुर्माने को संशोधन के बाद 2000 रुपए से बढ़ाकर 20000 कर दिया गया है। ये संशोधन इस साल एक सितंबर से लागू किए गए थे।
एमवी कानून की धारा 115 राज्य सरकार को वाहनों का प्रयोग बाधित करने का अधिकार देती है और दिल्ली सरकार ने इसी के आधार पर सम-विषम योजना लागू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में घोषणा की थी कि सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए चार से 15 नवंबर तक सात बिंदुओं वाली कार्य योजना के तहत दिल्ली में सम-विषम योजना लागू की जाएगी।