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INX मामलाः पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आज, एक मामले में कल मिल चुकी राहत

By रामदीप मिश्रा | Updated: July 24, 2018 05:50 IST

पूर्व केन्द्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम को आज उस समय राहत मिली जब मद्रास उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके खिलाफ जारी सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को खारिज कर दिया। 

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नई दिल्ली, 24 जुलाईः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित ईडी के धन शोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आज आएगा। न्यायमूर्ति ए के पाठक आज ईडी के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता प्रमोद कुमार दूबे और अर्शदीप सिंह के माध्यम से दायर पी चिदंबरम की याचिका में कहा गया है कि ईडी ने अपने मामले में पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री को कोई सम्मन नहीं भेजा है लेकिन उन्हें सीबीआई द्वारा जारी सम्मनों को देखते हुए गिरफ्तारी की आशंका है। 

याचिका में कहा गया कि ईडी ने एयरसेल मैक्सिस मामले से संबंधित विदेश निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मजूरी से संबंधित एक अन्य मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है और ‘‘इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ईडी भी उन्हें सम्मन भेज सकती है और उन्हें बिना सम्मन के ही गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार कर सकती है।’’ 

उधर, सीबीआई द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले में एक निचली अदालत से पी. चिदबंरम को गिरफ्तारी से सात अगस्त तक राहत मिल गई है। सीबीआई द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने चिदंबरम की ओर से दी गयी अर्जी पर विस्तृत जवाब दायर करने के लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का समय दिया और एजेंसी को तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। 

पूर्व वित्त मंत्री ने अदालत को बताया कि उन्हें आशंका है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘इस मामले में उन्हें (सीबीआई) मुझे (चिदंबरम) गिरफ्तार करने से कोई नहीं रोक रहा है। मुझे इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका है। वे कानूनी तौर पर मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे बिना वजह आरोपी बनाया गया है।’’ 

सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में 19 जुलाई को दायर आरोपपत्र में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को नामजद किया है। एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूरक आरोपपत्र दायर किया है, जिसपर 31 जुलाई को सुनवाई होनी है। 

कार्ति चिदंबरम को सोमवार उस समय राहत मिली जब मद्रास उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके खिलाफ जारी सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को खारिज कर दिया। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने कार्ति को 23 से 31 जुलाई तक विदेश जाने की अनुमति दी। दरअसल, कार्ति निजी कारणों से ब्रिटेन , फ्रांस और अमेरिका जाना चाहते हैं जिसमें अमेरिकी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट देखना शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया जबकि एक निचली अदालत ने उन्हें एयरसेल मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। 

इधर, सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने कैसे 2006 में एक विदेश कंपनी को विदेशी निवेश प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दे दी जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास है। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल - मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स सौदा मामले में एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। एयरसेल - मैक्सिस से जुड़े धन शोधन के एक अलग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने भी चिदंबरम और कार्ति से पूछताछ की है। चिदंबरम और कार्ति दोनों ने ही सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों से इनकार किया है। (खबर इनपुट-भाषा)

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