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1800 से अधिक प्लास्टिक इकाइयों को नियमों के उल्लंघन पर बंद करने का नोटिस

By भाषा | Updated: October 29, 2021 18:40 IST

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नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियमावली, 2016 के तहत बिना वैध पंजीकरण कराये चल रही 551 प्लास्टिक विनिर्माण इकाइयों एवं 1278 पुनर्चक्रण इकाइयों को बंद करने का नोटिस जारी किया है।

किसी भी रूप में प्लास्टिक का उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, ढुलाई, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण करने एवं उसका निस्तारण करने वाले सभी लोगों, जिनमें आयातक, उत्पादक, स्वैच्छिक रूप या अधिकृत रूप से इस धंधे में लगे लोग, एजेंसियां या लोगों के समूह हो सकते हैं, के लिए पीडब्ल्यूएम नियमावली 2016 के तहत पंजीकरण करना एवं डीपीसीसी से जल कानून, 1974 एवं वायु कानून 1981 के तहत अपने काम के लिए मंजूरी प्राप्त करना जरूरी है।

समिति ने इन सभी प्लास्टिक उत्पादकों को पीडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के तहत पंजीकरण एवं नवीनीकरण के वास्ते डीपीसीसी डॉट दिल्ली गर्व डॉट एनआईसी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया । उसने सात दिनों के अंदर उन्हें मंजूरी प्राप्ति, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी कार्ययोजना , जो शहरी विकास विभाग से मंजूर हो, एमएसमई प्रमाणपत्र की प्रतियां भी जमा कराने को कहा है।

समिति ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत इकाइयां बंद की जा सकती हैं, बिजली का कनेक्शन काटा जा सकता है , जलापूर्ति रोकी जा सकती है या पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जा सकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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