जयपुर, नौ दिसंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत प्रदेश की पात्र गैर लाभकारी संस्थाओं को उनके कार्यों एवं विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर विकास शुल्क एवं बीएसयूपी (बेसिक सर्विसेज फार अरबन पूअर) शेल्टर फंड राशि से भी मुक्त रखने को मंजूरी दे दी है।
गहलोत के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इस योजना के तहत बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिक्षावृत्ति तथा नशा करने वाले व्यक्तियों, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर एवं वृद्धजनों के कल्याण के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं को विभिन्न सुविधाएं, रियायत एवं छूट प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके।
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