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नोएडा : दो महिला की हत्या के दोष में एक व्यक्ति को उम्रकैद

By भाषा | Updated: August 5, 2021 22:29 IST

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नोएडा (उत्तर प्रदेश), पांच अगस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गौतम बुद्ध नगर ने 2016 में जारचा थाना क्षेत्र में हुई दो महिलाओं की हत्या के दोष में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। वहीं, इस मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि जारचा थाना क्षेत्र के कलौदा गांव निवासी सुशील पुलिस में शिकायत दी थी कि आशीष, गौरव, संदीप आदि ने उसके घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलायीं और बचने का प्रयास कर रहे रणबीर और दो महिला पर अपनी कार चढ़ा दी, जिसमें उनकी मौत हो गई।

जयंत ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।

उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन प्रताप सिंह की अदालत में चल रही थी। अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी आशीष को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उन्होंने बताया कि वहीं अदालत ने सबूत के अभाव में दो आरोपियों गौरव और संदीप को बरी कर दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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