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नोएडा जेल के कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा

By भाषा | Updated: May 8, 2021 17:58 IST

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नोएडा, आठ मई कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उच्चतम न्ययालय द्वारा बनाई गई उच्च शक्तियां प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि इसके तहत अब तक 69 बंदियों को जेल से रिहा किया गया है।

गौतम बुद्ध नगर स्थित लुक्सर जेल के अधीक्षक बी एस मुकुंद ने बताया कि कोविड-19 के समय में उच्चतम न्यायालय ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसने यह निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सात या सात वर्ष से कम सजा के प्रावधान वाली धाराओं में जेल में बंद विचाराधानी कैदियों को दो माह के लिए पैरोल पर छोड़ा जाए।

उन्होंने बताया कि जिन कैदियों को अदालत द्वारा दोषी करार देकर सजा सुनाई जा चुकी है, वे भी दो माह के लिए पैरोल पर छोड़े जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इसके लिए कैदियों को एक आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में देना होता है। वहां पर डिजिटल सुनवाई के दौरान न्यायालय यह तय करता है कि किन-किन कैदियों को छोड़ना है।

जेल अधीक्षक ने बताया कि अदालत से छोड़ने का आदेश आने के बाद जेल से कैदियों को रिहा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शनिवार तक 69 बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है।

मुकुंद ने बताया कि लुक्सर जेल में 2,800 कैदी बंद हैं। सभी कैदियों को सूचित कर दिया गया है कि समिति के निर्णय के अनुसार वे अपने पैरोल के लिए आवेदन दे दें, ताकि उसे अदालत भेजा जाए और अदालत के निर्णय के बाद उन्हें दो माह की अंतरिम जमानत पर जेल से छोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि आज 50 कैदियों ने आवेदन दिया है जिसपर सुनवाई हो रही है। अदालत जितने लोगों को छोड़ने का आदेश देगी, शाम तक उतने कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा।

जेल अधीक्षक ने बताया कि लुक्सर जेल में बंद 23 कैदी कोविड-19 की चपेट में आ गए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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