छह जनवरी तक एआरजी कर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: पुलिस ने अदालत से कहा

By भाषा | Updated: December 16, 2020 20:39 IST2020-12-16T20:39:08+5:302020-12-16T20:39:08+5:30

No punitive action against ARG personnel till January 6: police told court | छह जनवरी तक एआरजी कर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: पुलिस ने अदालत से कहा

छह जनवरी तक एआरजी कर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: पुलिस ने अदालत से कहा

मुंबई, 16 दिसंबर मुंबई पुलिस ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह कथित टीआरपी छेड़छाड़ मामले के आरोप-पत्र में नामजद एआरजी आउटलियर मीडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अगले साल छह जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और एम एस कार्णिक की पीठ ने पुलिस के बयान को स्वीकार करते हुए इन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अपने आदेश को मामले में सुनवाई की अगली तारीख छह जनवरी तक बढ़ा दिया।

एआरजी आउटलियर मीडिया रिपब्लिक टीवी का संचालन करती है।

उसने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए पुलिस द्वारा उसके कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने समेत कुछ अन्य मांगें रखी थीं।

मुंबई पुलिस की तरफ से पेश हुए लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने मंगलवार को पीठ के समक्ष यह बयान दिया। उन्होंने यह बयान उस निर्देश पर दिया कि 16 दिसंबर तक एआरजी आउटलियर मीडिया के कर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

महाराष्ट्र सरकार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को अदालत को बताया कि पुलिस छह जनवरी तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।

सिब्बल ने यह भी कहा कि पुलिस मामले में सुनवाई की अगली तारीख से पहले याचिका पर जवाब भी दायर करेगी।

एआरजी आउटलियर मीडिया की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अबद पोंडा ने मंगलवार को आरोप-पत्र पढ़ते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में मालिकों, प्रबंधकों और रिपब्लिक टीवी के संबंधित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख संदिग्धों के तौर पर किया है।

आरोपपत्र में कहा गया है, “रिपब्लिक चैनल, मालक, चालक अणि संबंधित व्यक्ति” (मालिक, प्रबंधक और संबंधित व्यक्ति)।

अधिवक्ता पोंडा ने कहा था कि इसका मतलब यह है कि पुलिस चैनल से संबंधित किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और यह “बिल्कुल अवैधानिक” है।

पीठ ने तब ठाकरे से कहा था कि वह पुलिस से निर्देश लें कि 16 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होने तक कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

बुधवार को सभी पक्षों ने और जिरह के लिये अतिरिक्त समय मांगा। सिब्बल ने कहा कि पुलिस मामले में अपनी जांच जारी रखेगी, वह अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।

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Web Title: No punitive action against ARG personnel till January 6: police told court

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