सावधान! अब ड्राइविंग लाइसेंस और RC को रिन्यू कराए बिना देना होगा भारी जुर्माना, अंतिम तारीख इस दिन होगी समाप्त
By अनुराग आनंद | Updated: December 21, 2020 13:48 IST2020-12-21T13:42:37+5:302020-12-21T13:48:12+5:30
नरेंद्र मोदी सरकार के बनाए नए कानून की वजह से अब आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराए बिना सड़क पर गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना देना होगा। जानें कब रिन्यू करने की अंतिम तारीख है?

सांकेतिक तस्वीर (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को रिन्यू कराए बिना गाड़ी चलाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुका है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के बनने के बाद से ही कोरोना महामारी के चलते देश में वाहन से संबंधित दस्तावेजों को रिन्यू कराने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई है।
टाइम्स नाऊ के मुताबिक, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे मई से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। लेकिन, अब सरकार वाहन से संबंधित कागजातों के रिन्यू करने की तिथी को और अधिक आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है।
यही वजह है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो इसके लिए आपको सतर्क होने की जरूरत है। अन्यथा सड़क पर निकलते ही नए नियमों के मुताबिक आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
दिल्ली में दस्तावेजों को रिन्यू करने के काम में आई तेजी-
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सभी परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक बैठक की है। जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब डीएल और आरसी का रिन्यू कराया जा सकता है। वाहन से संबंधित दस्तावेजों को रिन्यू कराने का कार्य राज्य के सभी 13 आरटीओ में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन आवेदन करके अपने दस्तावेजों को नवीनीकृत करने का भी अनुरोध किया।
इस तरह आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी को रिन्यू कर सकेंगे-
बता दें कि कोई भी व्यक्ति parivahan.gov.in पर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आरटीओ में व्यक्ति के बायोमेट्रिक विवरण की जांच की जाएगी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया आरसी को नवीनीकृत करने के समान है।