ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में कालरा को 18 मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण नहीं : अदालत

By भाषा | Updated: May 14, 2021 14:15 IST2021-05-14T14:15:24+5:302021-05-14T14:15:24+5:30

No interim protection from arrest of Kalra in Oxygen black marketing case till May 18: court | ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में कालरा को 18 मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण नहीं : अदालत

ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में कालरा को 18 मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण नहीं : अदालत

नयी दिल्ली, 14 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन सांद्रकों की कथित कालाबाजारी के मामले में नवनीत कालरा के अग्रिम जमानत के अनुरोध को शुक्रवार को ठुकरा दिया और राहत न देने के, निचली अदालत के कारणों से सहमति जताई।

सत्र अदालत ने कालरा की अग्रिम जमानत की याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और “पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए” उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले में अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित करते हुए कहा, “मैं निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों से सहमत हूं जो फिलहाल के लिए किसी प्रकार का अंतरिम संरक्षण नहीं देने के लिए मेरे पास वैध आधार है।”

अदालत की ये टिप्पणी कालरा के वकीलों- वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विकास पाहवा ने अदालत से अपील के बाद आई कि अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू की अपील पर अगर मामला 18 मई तक स्थगित किया जा रहा है तो तब तक कुछ अंतरिम संरक्षण दिया जाए।

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Web Title: No interim protection from arrest of Kalra in Oxygen black marketing case till May 18: court

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