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चांदनी चौक क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न हो : उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: April 12, 2021 17:56 IST

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नयी दिल्ली, 12 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चांदनी चौक क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न हो जहां पुनर्विकास का कार्य चल रहा है।

अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों द्वारा किया गया अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, ‘‘अधिकारी शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) के अध्यक्ष द्वारा दी गई समयसीमा का पालन करेंगे। दोबारा अतिक्रमण नहीं होगा और अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाएगा।’’

पीठ इस मामले में अगली सुनवाई 18 मई को करेगी।

अदालत का यह निर्देश एसआरडीसी अध्यक्ष के इस प्रतिवेदन पर आया कि उन्होंने शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में नौ अप्रैल को हुई बैठक का विवरण रखा है और अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए समयसीमा और निर्देशों का गंभीरता से पालन करें।

एसआरडीसी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नौशाद अहमद खान ने कहा कि क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण हो गया है।

अदालत ने उनसे पूछा कि क्या एसआरडीसी अधिकारियों को निर्देश देने में खुद सक्षम नहीं है।

खान ने इस पर कहा कि परियोजना में 16 से अधिक सांविधिक प्राधिकार शामिल हैं और उन सबके बीच तालमेल लगभग असंभव है। इस वजह से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो उन सबसे बात करता रहा है और अदालत को घटनाक्रमों से अवगत भी कराता रहा है।

उन्होंने कहा कि मामले में अदालत के नियमित ध्यान देने से परियोजना अपने तार्किक अंजाम के करीब है।

चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संजीव रल्ली ने कहा कि परियोजना में पिछले दो साल से विलंब हो रहा है और अधिकारियों का कठिन परिश्रम बेकार जा रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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