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फोन टैपिंग मामले में 6 अगस्त तक गहलोत के ओएसडी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं : अदालत

By भाषा | Updated: June 3, 2021 22:05 IST

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नयी दिल्ली, तीन जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि वह कथित फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के खिलाफ छह अगस्त तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा द्वारा उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार,राजस्थान सरकार और शिकायतकर्ता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अदालत ने कहा कि मामले में सुनवाई की अगली तारीख छह अगस्त तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत द्वारा राजस्थान में कथित तौर पर फोन टैपिंग को लेकर शर्मा और अन्य के खिलाफ दी गई शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने इस साल मार्च में प्राथमिकी दर्ज की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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