निर्भया मामला: फांसी की तारीख के लिए पटियाला हाउस अदालत जाएंगे तिहाड़ जेल के अधिकारी, जानें अधिकारियों ने क्या तर्क दिया

By भाषा | Updated: February 1, 2020 15:44 IST2020-02-01T15:42:37+5:302020-02-01T15:44:19+5:30

पवन, विनय और अक्षय के वकील ए पी सिंह ने दलील दी कि उनके कानूनी विकल्प के रास्ते अब भी बचे हैं, इसलिए फांसी की तारीख अनिश्चित है। अभी तक दोषी मुकेश सारे कानूनी विकल्प अपना चुका है। उसकी दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी और राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ उसकी अपील उच्चतम न्यायालय ने 29 जनवरी को खारिज कर दी।

Nirbhaya case: Tihar Jail officials will go to Patiala House court for hanging date, know what arguments the officials have given | निर्भया मामला: फांसी की तारीख के लिए पटियाला हाउस अदालत जाएंगे तिहाड़ जेल के अधिकारी, जानें अधिकारियों ने क्या तर्क दिया

फांसी की तारिख के लिए कोर्ट पहुंची जेल प्रशासन

Highlightsविनय कुमार शर्मा और अक्षय की सुधारात्मक याचिकाएं शीर्ष अदालत खारिज कर चुकी है।तिहाड़ जेल के अधिकारिसों ने कहा कि दोषियों में से एक अक्षय ने शनिवार को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका भेजी थी।

तिहाड़ जेल के अधिकारी निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में सभी चारों दोषियों को फांसी देने की तारीख तय करने के लिए शनिवार को पटियाला हाउस अदालत का रुख करेंगे। महानिदेशक (जेल) संदीप गोयल ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति द्वारा विनय कुमार शर्मा की दया याचिका खारिज किए जाने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन सभी चारों दोषियों को फांसी देने की तारीख तय करने के लिए पटियाला हाउस अदालत जा रहा है।’’

तिहाड़ में बंद निर्भया मामले के दोषियों मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31)को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा अनिश्चितकाल के लिए टाल दी।

पवन, विनय और अक्षय के वकील ए पी सिंह ने दलील दी कि उनके कानूनी विकल्प के रास्ते अब भी बचे हैं, इसलिए फांसी की तारीख अनिश्चित है। अभी तक दोषी मुकेश सारे कानूनी विकल्प अपना चुका है। उसकी दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी और राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ उसकी अपील उच्चतम न्यायालय ने 29 जनवरी को खारिज कर दी।

विनय कुमार शर्मा और अक्षय की सुधारात्मक याचिकाएं शीर्ष अदालत खारिज कर चुकी है। तिहाड़ जेल के अधिकारिसों ने कहा कि दोषियों में से एक अक्षय ने शनिवार को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका भेजी थी। इससे पहले, राष्ट्रपति ने आज विनय की दया याचिका खारिज कर दी।  

English summary :
Nirbhaya case: Tihar Jail officials will go to Patiala House court for hanging date, know what arguments the officials have given


Web Title: Nirbhaya case: Tihar Jail officials will go to Patiala House court for hanging date, know what arguments the officials have given

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे