निर्भया मामला: चारों दोषियों को दी गई फांसी, डॉक्टर ने परीक्षण कर मृत घोषित किया, लोग बोले- इंसाफ मिला देश की बेटी को
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: March 20, 2020 07:59 IST2020-03-19T22:29:34+5:302020-03-20T07:59:04+5:30
आखिरकार गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात निर्भया के दोषियों के लिए बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए। निर्भया के दोषियों के वकील ने फांसी पर रोक की मांग के लिए गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, फिर सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की याचिका खारिज कर दी।

निर्भया के चारों दोषियों को फांसी। (फाइल फोटो)
निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के चार में से तीन दोषियों ने गुरुवार की शाम निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया जिसमें उसने शुक्रवार की सुबह होने वाली उनकी फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के मामले पर सुनवाई कर रही है। तीनों दोषियों की याचिका का रजिस्ट्री अधिकारियों के समक्ष उल्लेख किया गया, जिन्होंने इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा।
मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को न्यायमूर्ति मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दिया। निचली अदालत ने गुरुवार की दोपहर दोषियों अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने मृत्यु वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी। इन तीनों दोषियों के साथ मुकेश सिंह को भी शुक्रवार की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जानी है।
(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)
20 Mar, 20 : 06:44 AM
निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने पर लोग खुशी में मिठाइयां बांट रहे हैं।
Delhi: People celebrate & distribute sweets outside Tihar jail where four 2012 Delhi gang-rape case convicts were hanged at 5:30 am today. pic.twitter.com/TepyocII5t
— ANI (@ANI) March 20, 2020
20 Mar, 20 : 06:41 AM
चारों दोषी मृत घोषित
तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि डॉक्टर ने फांसी पर चढ़ाए चारों दोषियों का परीक्षण किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया।
Sandeep Goel, Director General of Tihar jail: Doctor has examined all four convicts (of 2012 Delhi gang-rape case) and declared them dead. https://t.co/Bqv7RG8DtOpic.twitter.com/fIMR9xvVnh
— ANI (@ANI) March 20, 2020
20 Mar, 20 : 05:37 AM
निर्भया के चारों दोषियों की दी गई फांसी
निर्धारित समय के मुताबिक आज सुबह साढ़े पांच बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दे दी गई।
20 Mar, 20 : 04:55 AM
चिकित्सकीय जांच सभी दोषी फिट निकले
तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि मृत्यू दंड के सभी दोषियों की चिकित्सकीय जांत की गई, जिसमें वे स्वस्थ और ठीक मिले। फांसी की प्रक्रिया के दौरान जेल बंद रहेगा।
इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि जल्लाद को जगाया गया और जेल अधिकारियों के साथ उसकी मीटिंग हुई।
Tihar jail officials to ANI: Medical of all four death row convicts completed, all are fit and fine. Jail to be under lock-down till the process of hanging is completed. https://t.co/7xyjs4E1FS
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 Mar, 20 : 04:50 AM
तिहड़ जेल में दोषियों को फांसी पर लटकाने की प्रक्रिया जारी है।
20 Mar, 20 : 04:46 AM
जेल अधिकारियों ने उस जगह का जायजा लिया जहां फांसी दी जानी है: सूत्र
20 Mar, 20 : 04:45 AM
सूत्रों से खबर मिल रही है कि चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए करीब दस फीट का तख्ता तैयार किया गया है।
20 Mar, 20 : 03:45 AM
सुप्रीम कोर्ट में दोषी पवन की याचिका खारिज, आज सुबह साढ़े पांच बजे फांसी
निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देर रात सुनवाई करते हुए राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ फांसी पर रोक की मांग वाली दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। आज सुबह साढ़े पांच बजे दोषियों को फांसी होनी है।
2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court dismisses the petition of death row convict Pawan Gupta against rejection of his mercy plea by the President and seeking stay on execution. pic.twitter.com/kBfu8tKe9F
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 Mar, 20 : 03:29 AM
दोषियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ''मुझे पता है कि उन्हें फांसी होगी लेकिन क्या दोषी का बयान दर्ज करने के लिए इसे दो-तीन दिनों के लिए रोका जा सकता है?''
2012 Delhi gang-rape case: AP Singh, advocate of death row convicts says - I know they will be hanged but can it (execution) be stayed for two- three days to record (convict Pawan's) statement. https://t.co/HNs5dwXeuQ
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 Mar, 20 : 02:47 AM
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court begins hearing in the petition of death row convict Pawan Gupta against rejection of his mercy plea by the President and seeking stay on execution. pic.twitter.com/SG90b6jYrD
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 Mar, 20 : 02:18 AM
सुप्रीम कोर्ट में रात ढाई बजे सुनवाई
निर्भया मामले के दोषियों के वकील एपी सिंह ने फांसी पर रोक वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए रात के ढाई बजे का वक्त दिया है। बता दें कि दोषियों को आज सुबह फांसी दी जानी है।
2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court to hear the petition of all four death row convicts, seeking stay on execution, at 2:30 am today. pic.twitter.com/sEU9hSAt2N
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 Mar, 20 : 02:12 AM
दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा, ''हम तत्काल सुनवाई और डेथ वारंट पर रोक की मांग कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, अदालत खुली है और काम कर रही है।''
AP Singh, advocate of 2012 Delhi gang-rape convicts: We are seeking urgent hearing & stay on death warrant. We are filing the petition in the Supreme Court, the court is open and working. https://t.co/WHjeNAVfT9pic.twitter.com/Ezk8saMQs9
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 Mar, 20 : 01:40 AM
दोषियों के वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के आवास पर पहुंचे। दोषियों को आज सुबह साढ़े पांच बजे फांसी होनी है।
Delhi: AP Singh, advocate of 2012 Delhi gang-rape convicts arrives at the residence of Supreme Court Registrar. The convicts are scheduled to be executed at 5:30 am today. https://t.co/WKEqNgrmiepic.twitter.com/PQg8q5LFEZ
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 Mar, 20 : 12:43 AM
आखिरी मिनटों में दोषियों के वकील ने कहा, फांसी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
दोषियों के वकील ने कहा, ''जैसे ही आदेश की कॉपी मिलती है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैंने रजिस्ट्रार से बात की है। मैं उसके पास जाऊंगा।''
AP Singh, advocate of 2012 Delhi gang-rape convicts: I will go to Supreme Court when I get the order copy. I have spoken to Registrar, I will go to him. https://t.co/WKEqNgrmiepic.twitter.com/RcKmyczGjQ
— ANI (@ANI) March 19, 2020
20 Mar, 20 : 12:15 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की दोषियों की याचिका, आज सुबह साढ़े पांच बजे फांसी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषियों की फांसी पर रोक की मांग करने वाली अंतिम मिनट की याचिका खारिज कर दी। दोषियों को आज सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी।
2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court dismisses last minute plea by convicts seeking stay on execution; execution at 5.30 am today. pic.twitter.com/yNiYkt169w
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 11:35 PM
दोषियों के दूसरे वकील शम्स ख्वाजा ने कहा, ''भारत के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में अपनी भावनाओं को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि यौन हमले के मामलों में मौत की सजा पाए दोषी दया के लायक नहीं हैं। पहली दया याचिका के पहले से ही वह हमारे खिलाफ पक्षपातपूर्ण थे।''
2012 Delhi Gangrape case: Adv Shams Khwaja says, the President of India at an event made public his sentiments that death row convicts in sexual assault cases do not deserve mercy. He was prejudiced against us even before the first mercy plea. https://t.co/diSwI4ik0W
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 11:26 PM
दोषियों की ओर से एक और वकील शम्स ख्वाजा पेश हुए। वह अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।
19 Mar, 20 : 11:13 PM
तिहाड़ जेल के बाद देखे गए निर्भया को श्रद्धांजलि देने वाले पोस्टर
तिहाड़ जेल के बाहर निर्भया को श्रद्धांजलि देने वाले पोस्टर देखे जा रहे हैं। जेल के बाद लोगों को भी देखा जा रहा है।
Delhi: Poster put outside Tihar Jail hours ahead of execution of 2012 Delhi gangrape case convicts. pic.twitter.com/wFFKmn47Uk
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 11:04 PM
दोषियों के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायलय से कहा, ''जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, अदालत ने कहा- आपने एक भी कानूनी बिंदु नहीं उठाया है।''
2012 Delhi gangrape case in Delhi High Court: AP Singh says, justice hurried is justice buried. Court says to Singh, you have not raised a single legal point.
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 11:01 PM
अदालत ने वकील से कहा, ''ये मृत्यू वारंट हैं। यह चौथा है। कुछ शुचिता उन्हें दी जानी चाहिए।''
2012 Delhi gangrape case: Delhi High Court to Advocate AP Singh-These are death warrants. This is the fourth one. Some sanctity should be given to them. https://t.co/yeWeehTiEG
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 10:59 PM
अदालत ने दोषियों के वकील से कहा- आप हम पर आरोप लगा रहे हैं?
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों के वकीस से कहा, ''कानून उन लोगों का साथ देता है जो समय पर कार्रवाई करते हैं। 4 मार्च, 2020 यानी ढाई साल तक आप क्या कर रहे हैं? आप हम पर आरोप लगा रहे हैं? पहले ही पौने ग्यारह बज चुके हैं, फांसी सुबह 5.30 बजे होनी है। हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु बताइये।''
2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court to AP Singh- Law favours those who take timely action. For 2 and a half years till March 4, 2020, what have you been doing? You are blaming us? It is already 10.45 pm, execution is at 5.30 am. Give us a substantive point.
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 10:55 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषियों के वकील एपी सिंह से कहा, ''हमें आपकी याचिका में कोई आधार नहीं मिला।''
We find no foundation in your plea: Delhi High Court to 2012 Delhi gangrape case convicts lawyer AP Singh
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 10:50 PM
अदालत ने वकील से कहा- समय बर्बाद न करो
दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों के वकील से कहा, ''हम उस समय के करीब है जब आपके मुवक्किल भगवान से मिलेंगे। समय बर्बाद न करो। आखिरी पलों में हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे अगर आप अहम बिंदू नहीं उठा सकते। आपके पास केवल 4-5 घंटे हैं, अगर आपके पास कोई बात है तो उस पर आएं।''
2012 Delhi gang-rape case: Delhi HC to AP Singh- We're close to the time when your client will meet the God. Don't waste time. We'll not be able to help you in the eleventh hour if you cannot raise an important point. You have only 4-5 hours. If you have a point then come to it. pic.twitter.com/MniG4eckzp
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 10:46 PM
अदालत ने दोषियों के वकील से कहा कि समय समाप्त हो रहा है, पर्याप्त समय नहीं है।
2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court tells advocate AP Singh, time is running out, there is not enough time. https://t.co/WLX2mPBOZT
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 10:43 PM
अदालत ने दोषियों के वकील से कहा- हम यह नहीं समझ रहे हैं कि आप यहां क्या तर्क दे रहे हैं
दिल्ली होई कोर्ट ने दोषियों के वकील से कहा कि केवल कानूनी बिंदुओं पर बात करें, हम यह नहीं समझ रहे हैं कि आप यहां क्या तर्क दे रहे हैं।
2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court tells advocate AP Singh that talk only on legal points, we are not understanding what arguments you are making here. pic.twitter.com/RanrEMcDka
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 10:40 PM
अदालत ने दोषियों के वकील से कहा- हम यहां रात 10 बजे आपकी बात सुन रहे हैं
अदालत ने दोषियों के वकील से कहा, "आप (एडवोकेट एपी सिंह) ने आज तीन अदालतों के चक्कर लगा लिए। आप यह नहीं कह सकते कि चीजें सुलभ नहीं हैं। हम यहां रात 10 बजे आपकी बात सुन रहे हैं।''
2012 Delhi gang-rape case: The court says, "You (Advocate AP Singh) have done three courts today. You can't say that things are not accessible. We are here at 10 pm listening to you". https://t.co/PuPOzIh80L
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 10:35 PM
अदालत ने कहा, "कोई एनेक्चर, हलफनामा, पार्टियों का कोई ज्ञापन नहीं है। इस मामले में कुछ भी नहीं है। क्या आपको (एपी सिंह) को यह याचिका दायर करने की अनुमति है? एपी सिंह ने जवाब दिया, "कोई फोटो कॉपी मशीन कोरोनो वायरस के कारण काम नहीं कर रही थी।''
2012 Delhi gang-rape case: During the hearing, the court says, "There is no annexure, no affidavits, no memo of parties. There is nothing in this matter. Do you (AP Singh) have permission to file this plea? Singh replies, "No photo copy machine was working due to #coronavirus". https://t.co/evVj1jepCn
— ANI (@ANI) March 19, 2020
19 Mar, 20 : 10:33 PM
दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई
निर्भया गैंगरेप केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। गुरुवार रात दोषियों के वकील निचली अदालत के फांसी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे।
2012 Delhi gang-rape case: Hearing begins in the Delhi High Court on a plea, challenging the trail court's order on the execution of the convicts. https://t.co/VctFDeHl3t
— ANI (@ANI) March 19, 2020