पंजाब में पोक्सो कानून के तहत नौ और त्वरित सुनवायी अदालतें होंगी गठित

By भाषा | Updated: February 15, 2021 21:19 IST2021-02-15T21:19:55+5:302021-02-15T21:19:55+5:30

Nine more speedy courts to be set up under Poxo law in Punjab | पंजाब में पोक्सो कानून के तहत नौ और त्वरित सुनवायी अदालतें होंगी गठित

पंजाब में पोक्सो कानून के तहत नौ और त्वरित सुनवायी अदालतें होंगी गठित

चंडीगढ़, 15 फरवरी पंजाब सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत राज्य में नौ और त्वरित सुनवायी अदालतें गठित की जाएंगी।

यह निर्णय राज्य सरकार की एक अंतर-विभागीय बैठक में किया गया। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए जांच और अभियोजन मशीनरी को और मजबूत करने के उपायों से संबंधित बैठक में कई निर्णय लिये गए।

यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, इसके अलावा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए राज्य के सभी जिलों में यौन उत्पीड़न प्रतिक्रिया टीमें भी गठित की जाएंगी।

पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने एक आनलाइन बैठक में 2016 से 2020 तक महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को जांच करके प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का अधिकारियों को निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों के संबंध में सभी विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करके महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच में तेजी लाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाया जाए।

उन्होंने गृह विभाग को नौ अन्य त्वरित सुनवायी अदालतों की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह लुधियाना और जालंधर में पहले से ही संचालित तीन ऐसी अदालतों के अलावा होंगी।

राज्य में बलात्कार के मामलों की सुनवायी के लिए सात त्वरित सुनवायी अदालतें पहले से ही कार्यात्मक हैं।

महाजन ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मामलों की मासिक प्रगति की समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाए।

उन्होंने महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों की जांच से निपटने के लिए बेहतर अंतर-विभागीय तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का स्वास्थ्य, पुलिस और अभियोजन विभागों को निर्देश दिया। उन्होंने साथ ही इस संबंध में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का प्रबंधन करने का भी निर्देश दिया।

महाजन ने बैठक में सूचित किया कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

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Web Title: Nine more speedy courts to be set up under Poxo law in Punjab

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