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निकिता तोमर हत्या मामला : अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी

By भाषा | Updated: March 26, 2021 17:57 IST

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फरीदाबाद (हरियाणा), 26 मार्च फरीदाबाद की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में दो दोषियों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।

अदालत ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान पर 20,000-20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के वकील एदल सिंह रावत ने बताया कि तौसीफ और रेहान को हत्या, साजिश रचने व विवाह के लिए अपहरण की कोशिश करने का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया था।

उन्होंने कहा कि तौसीफ को अवैध हथियार रखने का भी दोषी ठहराया गया है।

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें नीमका जेल भेज दिया।

रावत ने कहा कि इन धाराओं के तहत अधिकतम फांसी की सजा का प्रवधान है और वह इसके लिए अपील करेंगे।

अदालत ने इस बेहद चर्चित मामले का पांच महीने के अंदर निपटारा किया है। मामले में अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक एवं अन्य सबूतों के साथ 57 गवाहों को भी पेश किया।

गौरतलब है कि गत वर्ष 26 अक्टूबर को बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर जब परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली थी, तभी तौसीफ और रेहान ने पीड़िता को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की और असफल होने पर तौसीफ ने गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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