कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिल्ली में ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे।
कोरोना संक्रमण के हाल में बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने ये सबसे कड़ा कदम उठाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली संक्रमण के चौथी लहर से गुजर रही है लेकिन फिलहाल लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
हालांकि, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आदि को इस नाइट कर्फ्यू में अपना आईडी दिखाने पर छूट दी जाएगी। वहीं जो यात्री एयरपोर्ट, रेलवे स्चेशन या बस स्टेशन जा रहे हैं, उन्हें भी टिकट दिखाने पर इससे छूट दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और मरीजों को भी इस कर्फ्यू के दायरे में नहीं रखा गया है।
साथ ही नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। वैक्सीन लगवाने जो जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन इसके लिए ई-पास लेना होगा।
वहीं, राशन सहित किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए आने-जाने की छूट होगी। मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
दिल्ली में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 3548 नए मामले सामने आए थे। वहीं 15 और लोगों की मौत हो गई थी।
सूत्रों के हवाले से समवार को ही ये जानकारी भी सामने आई थी कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कल ही अपने कई अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित बेडों की संख्या बढ़ाने का एक आदेश जारी किया था।
बता दें कि दिल्ली में मृतक संख्या 11 हजार से अधिक हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था और कोरोना टीकाकरण के नियमों में ढील देने की मांग की थी। सीएम केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर नियमों में ढील दिया जाए तो दिल्ली में सभी लोगों को तीन महीने में कोरोना का टीका दिया जा सकता है।