गुवाहाटी, 27 अप्रैल कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत असम सरकार ने तत्काल प्रभाव से रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा की।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा है कि एक मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
मुख्य सचिव जिष्णु बरूआ के हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा गया है, ‘‘असम में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गयी। यह पाया गया है कि राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।’’
आदेश में कहा गया, ‘‘इसलिए असम के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की जरूरत महसूस की गयी। जरूरी, आपात सेवाओं को इससे छूट रहेगी।’’
आपात स्थिति को छोड़कर लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
राज्य सरकार ने सभी बाजारों और दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करने का आदेश दिया है और हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य बनाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 से धारा 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी सेवक के आदेश की अवहेलना) समेत अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया कि राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने या सामानों की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
शिक्षा विभाग के आयुक्त और सचिव प्रीतम सैकिया ने एक अधिसूचना में कहा है कि जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में 10 दिनों में कोविड-19 के 300 से ज्यादा मामले आने पर एक पखवाड़ा तक सभी शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों को बंद रखेंगे।
असम में सोमवार को संक्रमण के 3137 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 2,40,670 हो गयी जबकि 15 और मरीजों की मौत हो गयी।
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