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एनआईए ने अंबानी के घर के निकट विस्फोटक लदा वाहन मिलने संबंधी मामले की जांच संभाली

By भाषा | Updated: March 8, 2021 22:19 IST

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नयी दिल्ली/मुंबई, आठ मार्च राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास के पास मिले विस्फोटक से लदे एक वाहन के मामले की जांच को अपने हाथों में ले लिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में एनआईए द्वारा जांच की जिम्मेदारी संभालने पर सोमवार को कहा कि कुछ तो ‘‘गड़बड़’’ है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि एनआईए ने गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद इस मामले को अपने हाथों में लिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी फिर से मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में है।

महाराष्ट्र के आतंक रोधी दस्ते (एटीएस) ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

वाहन की बरामदगी के अलावा, केंद्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी चोरी के वाहन के मालिक मनसुख हीरेन की रहस्यमय मौत की भी जांच करेगी।

गौरतलब है कि दक्षिण मुंबई में अंबानी के बहुमंजिला घर 'एंटीलिया' के निकट 25 फरवरी को एक 'स्कॉर्पियो' कार के अंदर जिलेटिन की 20 छड़ें रखी हुई मिली थीं। पुलिस ने कहा था कि कार 18 फरवरी को ऐरोली-मुलुंड ब्रिज से चोरी हुई थी।

वाहन के मालिक हीरेन मनसुख शुक्रवार को ठाणे में मृत पाये गये।

ठाकरे ने कहा, ‘‘हमने विस्फोटक से लदे वाहन की बरामदगी के मामले और मनसुख हीरेन की मौत की जांच का जिम्मा एटीएस को सौंप दिया था। मामले को एनआईए ने अपने हाथ में लिया है, इससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है।’’

ठाकरे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार आती-जाती रहती है लेकिन आधिकारिक प्रशासनिक तंत्र वही रहता है और हर किसी को इस पर विश्वास करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एटीएस हीरेन की मौत की जांच जारी रखेगी।

हीरेन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाए थे कि पुलिस और मीडिया द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी दावा किया था कि पीड़ित होने के बावजूद आरोपी के तौर पर उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था।

हीरेन ने दो मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और ठाणे तथा मुंबई के पुलिस आयुक्त को कथित तौर पर एक पत्र लिखा था, जो शनिवार को सामने आया था।

हीरेन ने पत्र में दावा किया कि दोषियों के बारे में जानकारी नहीं होने के बावजूद उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिन्होंने न केवल ‘‘उनकी कार चुरा ली बल्कि इसका दुरूपयोग भी किया।’’

महाराष्ट्र के आतंक रोधी दस्ते (एटीएस) ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाने) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि हीरेन की पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या का संदेह जताने के बाद एटीएस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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