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एनआईए की विशेष अदालत ने बस जलाने के मामले में व्यक्ति को छह वर्ष की सजा सुनायी

By भाषा | Updated: July 20, 2021 19:07 IST

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एर्णाकुलम, 20 जुलाई केरल के एर्णाकुलम की एक विशेष एनआईए अदालत ने कलामास्सेरी में बस जलाने के मामले में एक व्यक्ति को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 1,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

प्रमुख जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि एर्णाकुलम निवासी के ए अनूप 2005 में अपराध करने के बाद देश छोड़कर भाग गया था और उसे अप्रैल 2016 में गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए अधिकारी ने कहा कि मामला मूल रूप से सितंबर 2005 में एर्णाकुलम और सलेम के बीच चलने वाली तमिलनाडु सरकार की बस को टी नजीर और अन्य द्वारा अपहृत करने और आग लगाने के मामले में एर्णाकुलम के कलामास्सेरी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। इन लोगों ने ऐसा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के चेयरमैन अब्दुल नासिर मदनी की रिहाई की मांग को लेकर किया था जो उस समय कोयंबटूर जेल में बंद था।

एनआईए ने मामला 2010 में दर्ज किया था और अनूप सहित 13 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, पीडीपीपी अधिनियम और यूए(पी) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया।

अधिकारी ने कहा कि एर्णाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत ने सोमवार को अनूप को अलग-अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई जो एक साथ चलेगी। उन्होंने कहा कि उसे कुल छह साल की जेल की सजा सुनायी गई और मामले में 1,60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि शेष आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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