एनजीटी ने पराली जलाने वाले किसानों से जुड़ी पंजाब सरकार की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार
By भाषा | Updated: January 29, 2021 18:32 IST2021-01-29T18:32:49+5:302021-01-29T18:32:49+5:30

एनजीटी ने पराली जलाने वाले किसानों से जुड़ी पंजाब सरकार की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार
नयी दिल्ली, 29 जनवरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें पराली जलाने वाले किसानों पर लंबित पर्यावरण क्षतिपूर्ति को भू राजस्व बकाए के तौर पर वसूलने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि पर्यावरण कानूनों को लागू करना और इनका उल्लंघन करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली ‘पॉल्यूटर पे’ नियम के आधार पर करने संबंधी रणनीति तैयार करना राज्य का काम है।
पीठ ने कहा,‘‘ यद्यपि यहां अर्जियां दाखिल की गईं हैं, सुनवाई के दौरान राज्य की पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें मामले में कोई निर्देश नहीं हैं। जबकि पर्यावरण कानूनों को लागू करना और इनका उल्लंघन करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली ‘पॉल्यूटर पे’ नियम के आधार पर करने संबंधी रणनीति तैयार करना राज्य का काम है।’’
अधिकरण पंजाब सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पराली जाने के संबंध में लंबित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली का अनुरोध किया गया था।
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