एनजीटी ने एमबीबीएस नियमों में संशोधन की याचिका पर विचार करने से किया इनकार
By भाषा | Updated: May 31, 2021 14:50 IST2021-05-31T14:50:45+5:302021-05-31T14:50:45+5:30

एनजीटी ने एमबीबीएस नियमों में संशोधन की याचिका पर विचार करने से किया इनकार
नयी दिल्ली, 31 मई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रत्येक ‘मल्टी स्पेशियलिटी’ अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए आयुर्विज्ञान तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) नियमों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह विषय एक नीतिगत मामले से संबंधित है और इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
पीठ ने कहा, ‘‘ हम पर्यावरण को लेकर उठाए गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुनवाई करने को लेकर असमर्थ हैं... विषय एक नीतिगत मामले से संबंधित है और इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इसलिए इसे उचित मंच पर उठाने की अनुमति देते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है।’’
शहर के निवासी एचसी अरोड़ा की ओर से दाखिल याचिका पर अधिकरण सुनवाई कर रहा था।
याचिका में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी ‘‘वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम (2020) के लिए न्यूनतम योग्याताओं’’ में संशोधन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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