एनजीटी ने मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रही निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: January 10, 2021 17:33 IST2021-01-10T17:33:15+5:302021-01-10T17:33:15+5:30

NGT directed to stop the construction activities under the residential project in Mohali | एनजीटी ने मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रही निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया

एनजीटी ने मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रही निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 10 जनवरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब के मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य को यह जानने के बाद रोकने का आदेश दिया है कि उसके लिए आवश्यक पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई है।

एनजीटी ने कहा कि मंजूरी लिए बगैर परियोजना शुरू करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि पंजाब के राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा मोहाली के एसएएस नगर के सेक्टर 82, 83 और 66ए में 'सुपर मेगा मिक्स्ड यूज इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल पार्क' के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी में फाल्कन व्यू परियोजना शामिल नहीं है।

पीठ ने कहा, ''एसईआईएए के बार-बार निर्देशों और अभियोजन शुरू होने के बावजूद अपीलकर्ता ने सभी वैधानिक नियमों और निर्देशों की अवहेलना कर निर्माण कार्य जारी रखा।''

एनजीटी ने कहा एसईआईएए के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर कर कानून का उल्लंघन करके अवैध निर्माण जारी रखना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: NGT directed to stop the construction activities under the residential project in Mohali

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे