न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि वह कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने वाले सभी पक्षों को सूचित कर दे कि इससे जुड़े तमाम लाभ अनंतिम और उसके आदेश पर आधारित होंगे।
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By भाषा | Updated: November 6, 2020 15:30 IST
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Open in Appन्यायालय ने केन्द्र से कहा कि वह कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने वाले सभी पक्षों को सूचित कर दे कि इससे जुड़े तमाम लाभ अनंतिम और उसके आदेश पर आधारित होंगे।