लाइव न्यूज़ :

समाचार प्रसारकों ने नये आईटी नियमों से छूट की मांग की

By भाषा | Updated: May 27, 2021 18:49 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 27 मई न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने बृहस्पतिवार को सरकार से पारंपरिक टेलीविजन समाचार मीडिया और डिजिटल समाचार प्लेटफार्म पर इसकी विस्तारित उपस्थिति को आईटी नियम 2021 के दायरे से ‘‘छूट देने और बाहर’’ रखने का आग्रह करते हुए कहा कि वह पहले से ही विभिन्न व्यवस्थाओं, कानूनों, दिशानिर्देशों और नियम एवं विनियमनों द्वारा ‘‘पर्याप्त रूप से विनियमित’’ है।

एनबीए ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे एक पत्र में अपनी चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) ने डिजिटल समाचार मीडिया के नियमन पर विचार नहीं किया था। इसके बावजूद, आईटी नियम, 2021 में अन्य के साथ-साथ पारंपरिक समाचार मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन समाचार मीडिया, जिसमें डिजिटल समाचार फ़ीड शामिल हैं और अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपस्थिति को इसके दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। यह आईटी अधिनियम, 2000 के अधिकारातीत प्रतीत होता है।’’

एनबीए कई प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निजी टेलीविजन समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार चैनल चलाते हैं।

उसने कहा, ‘‘एनबीए विनियमन की आवश्यकता की सराहना करता है लेकिन किसी भी स्थिति में पारंपरिक समाचार मीडिया को आईटी नियम 2021 के दायरे में लाने या शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही विभिन्न व्यवस्थाओं, कानूनों, दिशानिर्देशों और नियम एवं विनियमनों द्वारा ‘‘पर्याप्त रूप से विनियमित’’ है।’’

उसने कहा कि एनबीए के सदस्यों का आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) विनियमनों और दिशानिर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है।

एनबीएसए एक स्वतंत्र स्व-नियामक तंत्र है जिसका नेतृत्व एक प्रख्यात न्यायविद द्वारा किया जाता है जिसमें नागरिक समाज के चार स्वतंत्र सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और साथ ही इसमें एनबीए के सदस्यों में से चार संपादक होते हैं।

एनबीए ने कहा, ‘‘आईटी नियम 2021, यदि लीनियर टेलीविजन माध्यम के डिजिटल मीडिया पर लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम केवल न्यायिक और निवारण तंत्र का दोहराव होगा जिसके परिणामस्वरूप समानांतर न्यायिक निकायों का निर्माण होगा।’’

समाचार प्रसारकों के निकाय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में प्रशासनिक नियम निर्धारित करता है, जिससे छोटे या मध्यम आकार के पारंपरिक समाचार मीडिया संगठनों के लिए बना रहना ‘‘लगभग असंभव’’ हो जाएगा।

एनबीए ने कहा, ‘‘आईटी नियम, 2021 के तहत परिकल्पित किसी भी अतिरिक्त अनुदेश के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की लागत और पारंपरिक टेलीविजन समाचार मीडिया संगठनों के अनुपालन आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी और समानांतर प्रक्रियाओं का दोहराव एवं निर्माण होगा।’’

एनबीए ने कहा कि मीडिया संस्थाओं को प्रत्येक शिकायत का समाधान करने और कई मंचों के सामने अपना बचाव करने में ‘‘महत्वपूर्ण संसाधन और समय’’ लगाना होगा।

उसने कहा, ‘‘इसलिए, एनबीए का सुझाव है कि मुख्य रूप से एनबीएसए के पहले से मौजूद तंत्र को और मजबूत करने और केबल टीवी नियमों के तहत एनबीए की आचार संहिता को वैधानिक मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।’’

एनबीए ने यह भी कहा कि आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम 2021, और ‘‘विशेष रूप से’’ प्रावधान आपात स्थिति में सामग्री को अवरुद्ध करने जैसे प्रावधानों से मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ‘‘गंभीर रूप से’’ प्रभावित होगी।

एनबीए ने कहा, ‘‘चूंकि समाचार चैनल या प्रसारक और उनकी विस्तारित डिजिटल इकाइयां लागू कानूनों और विनियमनों का पालन करते हैं और समाधान तंत्र के कई स्तरों से शासित होते हैं, यदि आईटी नियम, 2021 लागू होते हैं, तो इससे न केवल समाचार चैनलों या प्रसारकों का उत्पीड़न होगा बल्कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का दमन और उल्लंघन भी होगा तथा इससे निष्पक्ष तरीके से समाचार रिपोर्टिंग भी बाधित होगी।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘एनबीए पारंपरिक समाचार मीडिया के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के दायरे से बाहर करने का अनुरोध करता है।’’

एसोसिएशन ने मंत्रालय से आईटी नियम, 2021 को "स्थगित या निलंबन में" रखने का भी आग्रह किया, विशेष रूप से एनबीए सदस्यों के संबंध में, जब तक कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में आईटी नियम, 2021 को चुनौती देने वाले लंबित मामलों पर निर्णय नहीं हो जाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारहिंसा से मुक्त और सुरक्षित समृद्ध बस्तर हमारा संकल्प: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

भारतगुरु घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

भारतभाजपा में संगठन सर्वोपरि और संगठन ही शक्ति व विचारधारा ही प्राण?, भाजपा बिहार के नव नियुक्त अध्यक्ष संजय सरावगी ने कार्यभार संभाला

क्रिकेटSyed Mushtaq Ali Trophy Final: फाइनल में 101 रन बनाकर किशन कारनामा? पहली बार चैंपियन झारखंड, हरियाणा को 69 रन से हराया, 5 शतक लगाकर अभिषेक शर्मा रिकॉर्ड की बराबरी?

ज़रा हटकेDCP के सामने दरोगा जी की खुल गई पोल! पिस्टल तक लोड नहीं कर पाए, वीडियो हुआ वायरल

भारत अधिक खबरें

भारतदिल्ली में CNG गाड़ियों को बड़ा झटका! अब इन वाहनों को नहीं मिलेगी गैस, निकलने से पहले जरूर देखें ये डॉक्यूमेंट

भारतPunjab Local Body Election Results: कुल 2838 जोन, आम आदमी पार्टी ने 1494, कांग्रेस 567, शिरोमणि अकाली दल ने 390 और भाजपा ने 75 जोन जीते

भारतमहाराष्ट्र नगर निगम चुनावः कांग्रेस को झटका, राजीव सातव की पत्नी और एमएलसी प्रज्ञा सातव भाजपा में शामिल

भारतराज्य सरकार के अधिकारी और नौकरशाह ‘माननीय’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते?, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने-केवल मंत्री करेंगे

भारतबिहार सरकारी स्कूलः शिक्षक नियुक्ति में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, नहीं मिल रहा 69,000 शिक्षक के सर्टिफिकेट