कर्नाटक में कोविड-19 के लिए नए नियम: मॉल,सिनेमाघरों में प्रवेश के लिए पूर्णटीकाकरण अनिवार्य

By भाषा | Updated: December 3, 2021 18:53 IST2021-12-03T18:53:28+5:302021-12-03T18:53:28+5:30

New rules for Kovid-19 in Karnataka: Full vaccination mandatory for entering malls, cinema halls | कर्नाटक में कोविड-19 के लिए नए नियम: मॉल,सिनेमाघरों में प्रवेश के लिए पूर्णटीकाकरण अनिवार्य

कर्नाटक में कोविड-19 के लिए नए नियम: मॉल,सिनेमाघरों में प्रवेश के लिए पूर्णटीकाकरण अनिवार्य

बेंगलुरु,तीन दिसंबर कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप ओमीक्रोन के दो मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई सुरक्षा उपायों की घोषणा की जिनमें मॉल और सिनेमाघरों में जाने तथा स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए टीके की दोनों खुराक लेना जरूरी है।

हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच तेज करना, शिक्षण संस्थानों को अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए कहना, सभाओं, बैठकों, सम्मेलनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 500 तक सीमित करना, सरकार द्वारा घोषित अन्य उपायों में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में ओमीक्रोन स्वरूप के दो मामलों का पता चलने के बाद शुक्रवार को विशेषज्ञों, वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की।

राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा,‘‘ कर्नाटक में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के दो मामले सामने आए हैं और पूरे विश्व में करीब चार सौ मामले सामने आए हैं.....अभी इन मामलों पर कोई आधिकारिक अध्ययन नहीं है,लेकिन उपलब्ध अनौपचारिक सूचनाओं के अनुसार ये संक्रमण बहुत तीव्र नहीं हैं।’’

बैठक के बाद उन्होंने संवाददताओं से बातचीत में कहा संक्रमित लोगों में बहुत हल्के लक्षण पाए गए हैं और इससे मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है।

राज्य में ओमीक्रोन के दो मामले बृहस्पतिवार को सामने आए। इनमें 66 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका का नागरिक है,वहीं दूसरा एक स्थानीय चिकित्सक है। चिकित्सक के संपर्क में आए पांच लोगों में संक्रमण पाया गया है। उनके नमूने जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं।

अशोक ने सरकार द्वारा तय किए गए उपायों के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की हवाई अड्डों पर जांच की जाएगी और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। ओमीक्रोन के साथ मौजूदा डेल्टा स्वरूप के लिए भी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी आदेश के अनुसार, स्कूल या कॉलेज जाने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को अनिवार्य रूप से टीके की दोनों खुराक ली हुई होनी चाहिए, साथ ही मॉल, सिनेमा घरों या थिएटर में केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है।

सभी शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक गतिविधियां, उत्सव और समारोह 15 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित किए जाएं।

इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की जांच अनिवार्य है और सरकार इसे कराएगी।

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