1 जुलाई से छुट्टी, सैलरी स्‍ट्रक्‍चर और काम करने के घंटों में लेबर लॉ के तहत हो सकता है बदलाव, चेक करें डिटेल

By मनाली रस्तोगी | Published: June 23, 2022 02:20 PM2022-06-23T14:20:27+5:302022-06-23T14:22:45+5:30

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अब तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों सहित 23 राज्यों ने नए श्रम कानूनों के तहत नियम बनाए हैं।

New Labour Laws from July 1 Key changes in working hours salary PF leaves | 1 जुलाई से छुट्टी, सैलरी स्‍ट्रक्‍चर और काम करने के घंटों में लेबर लॉ के तहत हो सकता है बदलाव, चेक करें डिटेल

1 जुलाई से छुट्टी, सैलरी स्‍ट्रक्‍चर और काम करने के घंटों में लेबर लॉ के तहत हो सकता है बदलाव, चेक करें डिटेल

Highlightsलेबर लॉ के तहत सैलरी स्‍ट्रक्‍चर, छुट्टी और काम करने के घंटे में बदलाव होगा।नए श्रम कानूनों के अनुसार, रोजाना काम के घंटे 12 घंटे और साप्ताहिक काम के घंटे 48 घंटे तय किए गए हैं।

Labour laws 2022: केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से नए लेबर लॉ की एक श्रृंखला को लागू करने की योजना बना रही है। नए नियम एक बार लागू होने के बाद, भारत के सभी उद्योगों और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव लाएंगे। नए लेबर कानूनों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे, भविष्य निधि और वेतन संरचनाओं से संबंधित नियमों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा।

हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। नए लेबर लॉ का मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, ग्रेच्युटी), श्रम कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति (महिलाओं सहित) पर प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अब तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों सहित 23 राज्यों ने नए श्रम कानूनों के तहत नियम बनाए हैं।

इन राज्यों ने मजदूरी 2019 पर नए कोड और औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड 2020 के आधार पर राज्य श्रम कोड और नियम तैयार किए हैं, जो सभी संसद द्वारा पारित किए गए हैं। नए श्रम कानूनों के तहत लागू होने वाले प्रमुख परिवर्तनों की सूची:

काम करने के घंटे

सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के काम के घंटों में भारी बदलाव आएगा। इस समय कारखानों और ऐसे अन्य कार्यस्थलों में श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम के घंटे कारखाना अधिनियम, 1948 पर आधारित हैं। जबकि यह कार्यालय कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रत्येक राज्य के दुकान और स्थापना अधिनियम द्वारा शासित होता है।

नए श्रम कानूनों के अनुसार, रोजाना काम के घंटे 12 घंटे और साप्ताहिक काम के घंटे 48 घंटे तय किए गए हैं। इसका मतलब है कि कंपनियां/कारखाने इसे चार दिन का कार्य सप्ताह बना सकते हैं। सभी उद्योगों में एक तिमाही में ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे कर दिया गया है।

सैलरी स्ट्रक्चर

नए श्रम कानूनों का सुझाव है कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन सकल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। एक प्रभाव के रूप में कर्मचारी अपने ईपीएफ खातों में अधिक योगदान कर रहे होंगे और ग्रेच्युटी कटौती भी बढ़ेगी जिससे अधिकांश कर्मचारियों के घर ले जाने के वेतन में कमी आएगी। 

कितनी मिलेंगी छुट्टियां

एक साल में छुट्टी की मात्रा वही रहेगी लेकिन कर्मचारियों को अब 45 के बजाय हर 20 दिनों के काम पर छुट्टी मिलेगी, जो एक अच्छी खबर है। इसके अलावा नए कर्मचारी 240 दिनों के काम के बजाय 180 दिनों के रोजगार के बाद अवकाश अर्जित करने के पात्र होंगे जैसा कि अभी लागू है।

भविष्य निधि योगदान

एक और बड़ा बदलाव जो नए श्रम कानून के तहत आने वाला है, वह है टेक होम सैलरी और कर्मचारियों और नियोक्ता के प्रोविडेंट फंड में योगदान का अनुपात। कर्मचारी का मूल वेतन सकल वेतन का 50 प्रतिशत होना चाहिए। कर्मचारी और नियोक्ता का पीएफ योगदान बढ़ेगा, टेक होम सैलरी घटेगी, खासकर निजी क्षेत्रों में काम करने वालों की।

Web Title: New Labour Laws from July 1 Key changes in working hours salary PF leaves

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