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जीवन में कभी भी अश्लील वीडियो बनाने और उसे वितरित करने का काम नहीं किया: राज कुंद्रा

By भाषा | Updated: December 20, 2021 15:22 IST

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मुंबई, 20 दिसंबर उद्योगपति राज कुंद्रा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अश्लील वीडियो बनाने और उसे वितरित करने का काम नहीं किया।

कुंद्रा को इस साल की शुरूआत में अश्लील सामग्री से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और अभी वह जमानत पर जेल से बाहर हैं।

कुंद्रा, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं।

कुंद्रा ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि इसे पूरे घटनाक्रम में केवल उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उन्हें पहले ही ‘‘दोषी’’ घोषित कर दिया है और वह उम्मीद करते हैं कि ‘‘मीडिया ट्रायल’’ के जरिए उनकी निजी जिंदगी में अब और दखल नहीं दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने कुंद्रा को अश्लील वीडियो वितरित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पिछले सप्ताह गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया था। कुंद्रा को इस साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उन पर एक ऐप के माध्यम से अश्लील फिल्में वितरित करने का आरोप लगाया गया था। कुंद्रा को सितंबर में जमानत मिल गई थी।

कुंद्रा ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘ बुहत सोच-विचार के बाद, इस बात पर गौर करते हुए कि कई भ्रामक तथा गैर-जिम्मेदाराना बयानों और आलेखों पर मेरी चुप्पी को गलत समझा जा रहा है, मैं सबसे पहले यह कहना चाहुंगा कि मैं अपने जीवन में कभी भी अश्लील वीडियो बनाने या उसे वितरित करने के कार्य में शामिल नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम में केवल मुझे निशाना बनाया गया। मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर अधिक सफाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं मुकदमे का सामना करने को तैयार हूं...मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हैं, जहां सत्य की जीत होगी।’’

कुंद्रा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया पहले ही उन्हें ‘‘दोषी’’ घोषित कर चुकी है और विभिन्न स्तर पर उनके परिवार तथा उनके मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कुंद्रा ने कहा कि उनका मानना है कि सम्मान के साथ जीना हर व्यक्ति का अपरिहार्य अधिकार है और वह इसकी ही मांग कर रहे हैं।

कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता, स्त्री अश्लील चित्रण (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कथित रूप से अश्लील वीडियो वितरित / प्रसारित करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी के डर से कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले में फंसाये जाने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने भी 25 नवंबर को कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्राथमिकी में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी नामजद किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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