एनडीएमसी ने संपत्ति कर बिलों में छूट की घोषणा की
By भाषा | Updated: November 12, 2020 21:45 IST2020-11-12T21:45:19+5:302020-11-12T21:45:19+5:30

एनडीएमसी ने संपत्ति कर बिलों में छूट की घोषणा की
नयी दिल्ली, 12 नवंबर नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 31 दिसंबर से पहले भुगतान किए जाने पर संपत्ति कर बिलों में 10 प्रतिशत और 31 जनवरी, 2021 तक भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट की बृहस्पतिवार को घोषणा की।
नगर निकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "नगर निकाय ने पांच नवंबर को जारी सार्वजनिक नोटिस में एनडीएमसी क्षेत्र में संपत्ति कर मालिकों पर कर देयता निर्धारित करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए आकलन सूची को पहले ही प्रमाणित कर दिया है।”
उन्होंने कहा, "इस कवायद के परिणामस्वरूप, संपत्ति कर के बिल सभी संपत्ति मालिकों को भेजे जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये 20 नवंबर तक सभी को मिल जाएंगे।”
एनडीएमसी अगले महीने के दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श करके उनकी कॉलोनियों में शिविरों का आयोजन भी करेगा ताकि शहर में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को कर के भुगतान के लिए सुविधा प्रदान की जा सके।
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