मादक पदार्थ मामला: अदालत ने आर्यन खान, दो अन्य को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा

By भाषा | Updated: October 4, 2021 22:02 IST2021-10-04T22:02:57+5:302021-10-04T22:02:57+5:30

Narcotics case: Court sends Aryan Khan, two others to NCB custody till October 7 | मादक पदार्थ मामला: अदालत ने आर्यन खान, दो अन्य को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा

मादक पदार्थ मामला: अदालत ने आर्यन खान, दो अन्य को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा

मुंबई, चार अक्टूबर यहां की एक अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तथा दो अन्य को एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के सिलसिले में सात अक्टूबर तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि जांच के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है जो बहुत आवश्यक है।

एनसीबी को रविवार को दी गई एक दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तीनों को अदालत में पेश किया गया। एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज़ जहाज पर छापेमारी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने छह अन्य आरोपियों को भी सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। इन लोगों को मामले में रविवार की रात गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को एक अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने कहा कि मामले में जांच की बहुत जरूरत है और इस पहलू पर विचार करते हुए, एनसीबी के समक्ष आरोपियों की उपस्थिति आवश्यक है। अदालत ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि मामले में सह-आरोपी के पास से मादक पदार्थ पाये गये थे और ये तीनों आरोपी (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) उनके साथ थे। जांच की आवश्यकता है और इसलिए अभियोजन और आरोपियों दोनों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना उपयोगी है।’’

आर्यन खान (23) और दो अन्य - मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को रविवार की शाम को गिरफ्तार कर एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उन्हें सोमवार तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

छह अन्य आरोपियों की पहचान नूपुर सतीजा, इश्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा और उपनगर जुहू के एक मादक पदार्थ तस्कर के तौर पर हुई है। इन लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया।

एनसीबी ने सोमवार को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को इस आधार पर 11 अक्टूबर तक और हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया कि केंद्रीय एजेंसी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच सांठगांठ का पता लगाना चाहती है और सभी गिरफ्तार आरोपियों का एक दूसरे से आमना-सामना कराना चाहती है।

हालांकि, अदालत ने उनकी हिरासत केवल सात अक्टूबर तक बढ़ाई।

एनसीबी द्वारा मांगी गई हिरासत का विरोध करते हुए, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने अच्छा आचरण दिखाया है।

मानशिंदे ने कहा कि जब छापेमारी की जा रही थी, तब आर्यन खान एनसीबी अधिकारियों से दूर नहीं भागे थे और उन्हें उनकी तलाशी लेने की अनुमति दी थी।

उन्होंने दावा किया कि आर्यन खान के पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों को शनिवार देर रात एनसीबी के अधिकारियों ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद हिरासत में लिया था।

मजिस्ट्रेट ने सोमवार को एनसीबी से जानना चाहा कि प्रत्येक आरोपी के पास से कितना नशीला पदार्थ बरामद हुआ है।

इस पर एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि मर्चेंट के पास से छह ग्राम चरस, जबकि धमेचा से पांच ग्राम गांजा बरामद किया गया।

सिंह ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार आरोपी आर्यन खान, नशीले पदार्थों के तस्करों और आपूर्तिकर्ताओं के व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री मिली थी।

एनसीबी के वकील ने कहा, “अभी छापेमारी चल रही है। आरोपियों के व्हाट्सएप चैट में मिली चौंकाने वाली और आपत्तिजनक सामग्री अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को दर्शाती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी आर्यन खान, व्हाट्सएप चैट में, खरीद (नशीले पदार्थो की) के लिए किए जाने वाले भुगतान के तरीकों पर चर्चा कर रहा है। कई कोड नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी आरोपियों का एक दूसरे से आमना-सामना कराना होगा। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की जांच की जरूरत है।’’

मानेशिंदे ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल आर्यन खान को उनके दोस्त मर्चेंट के साथ क्रूज पर आमंत्रित किया गया था और उन्होंने जहाज पर जाने के वास्ते कोई पैसा नहीं दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘आर्यन खान के पास से उनके मोबाइल फोन के अलावा आपत्तिजनक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उनके दोस्त (मर्चेंट) को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास छह ग्राम चरस थी, लेकिन इसका मेरे मुवक्किल (आर्यन खान) से कोई लेना-देना नहीं है।

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Web Title: Narcotics case: Court sends Aryan Khan, two others to NCB custody till October 7

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