मादक पदार्थ मामला: अदालत ने अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: October 22, 2021 20:30 IST2021-10-22T20:30:17+5:302021-10-22T20:30:17+5:30

Narcotics case: Court rejects actor Armaan Kohli's bail plea | मादक पदार्थ मामला: अदालत ने अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज की

मादक पदार्थ मामला: अदालत ने अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, 22 अक्टूबर एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ मामले में अभिनेता अरमान कोहली की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि उनके मोबाइल फोन से मिले चैट, संदेश और वीडियो से स्पष्ट है कि वह मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल था।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस)के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश ए ए जोगेलकर ने 14 अक्टूबर को अभिनेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध हो गया।

कोहली को अगस्त के अंतिम सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के अनुसार, कोहली के घर से 1.2 ग्राम एमडी बरामद की गई थी, जबकि मामले में सह-आरोपी से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया था।

अदालत ने कहा कि जांच के दौरान प्राप्त सामग्री की जांच करने के बाद, ‘‘प्रथम दृष्टया’’ ऐसा लगता है कि कोहली ‘‘मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित सह-आरोपियों के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए थे।’’

विशेष अभियोजक अद्वैत सेठना ने अदालत के समक्ष कोहली और सह-आरोपियों के बीच चैट / संदेश पेश किये।

न्यायाधीश ने कहा कि बैंक लेन-देन ने कथित लेन-देन (चैट से खुलासा) की पुष्टि की। अदालत ने कहा कि कोहली अपने घर से बरामद मादक पदार्थ और वित्तीय लेन-देन का उद्देश्य बताने में विफल रहे है।

अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच शुरुआती चरण में है।

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Web Title: Narcotics case: Court rejects actor Armaan Kohli's bail plea

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