लाइव न्यूज़ :

नारद मामला : अदालत ने मामला स्थगित करने के सीबीआई के अनुरोध को अस्वीकार किया

By भाषा | Updated: May 24, 2021 18:33 IST

Open in App

कोलकाता, 24 मई कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को नारद स्टिंग टेप मामले में सुनवाई की जिसमें बंगाल के दो मंत्री, टीमएसी (तृणमूल कांग्रेस) के एक विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करने के सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया।

डिजिटल सुनवाई के दौरान सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के सोलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आग्रह किया कि मामले में सुनवाई स्थगित की जाए क्योंकि एजेंसी ने उच्च न्यायालय के 19 और 21 मई के आदेशों के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

बहरहाल, उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में सुनवाई जारी रखने का निर्णय किया क्योंकि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए एसएलपी अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुआ है।

इसने मामले को निचली अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की और साथ ही आरोपियों की याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाने का आग्रह किया है।

सीबीआई ने उच्च न्यायालय के समक्ष असाधारण स्थितियों का हवाला देते हुए मामले को स्थानांतरित करने का आग्रह किया।

एजेंसी ने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में धरने पर बैठीं और कार्यालय परिसर के बाहर बड़ी संख्या में उग्र भीड़ के प्रदर्शन के कारण वह चारों आरोपियों को अदालत में सशरीर पेश नहीं कर पाई।

चार नेता -- फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, टीमएसी के विधायक मदन मित्रा और महानगर के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को सीबीआई ने 17 मई की सुबह गिरफ्तार किया था। सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश पर नारद स्टिंग टेप मामले की जांच कर रही है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को उस दिन अंतरिम जमानत दे दी लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बाद में इस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके बाद नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सुब्रत मुखर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मणिशंकर चटर्जी ने कहा कि उच्च न्यायालय में जिन मुद्दों पर सुनवाई होगी उसे सोमवार को पांच न्यायाधीशों की पीठ ने नोट किया।

उन्होंने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख बुधवार तय की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

पूजा पाठPanchang 15 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

पूजा पाठAaj Ka Rashifal 15 December 2025: आज इन राशि के जातकों को होगी आर्थिक तंगी, परिवार में बढ़ेगा क्लेश

पूजा पाठSaptahik Rashifal: आपके भाग्य में सफलता या निराशा, जानें अपना इस सप्ताह का भविष्यफल

भारतLionel Messi's India Tour 2025: राजनीति नहीं, समुचित उपाय से थमेंगे मैदानों पर हादसे और हंगामे

भारतSardar Vallabhbhai Patel: राष्ट्र की एकता के शिल्पकार थे सरदार पटेल

भारत अधिक खबरें

भारतरिटायरमेंट के बाद भी चाहते हैं रेगुलर इनकम, बेहतरीन है ये स्कीम ,होगी लाखों की बचत

भारतPost Office RD Scheme से 10 साल में बन जाएंगे लखपति! जानें निवेश का आसान तरीका

भारतकार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नितिन नबीन?, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने क्या किया पोस्ट

भारतमैं पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का आभारी हूं?, नितिन नबीन बोले- कार्यकर्ताओं को समर्पित

भारतWho is Nitin Nabin? कौन हैं नितिन नबीन, जिन्हें बनाया गया है भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष?