नायडू ने किशोर न्याय कानून में संशोधन का स्वागत किया

By भाषा | Updated: August 5, 2021 00:15 IST2021-08-05T00:15:11+5:302021-08-05T00:15:11+5:30

Naidu welcomes amendments to the Juvenile Justice Act | नायडू ने किशोर न्याय कानून में संशोधन का स्वागत किया

नायडू ने किशोर न्याय कानून में संशोधन का स्वागत किया

नयी दिल्ली, चार अगस्त उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में हालिया संशोधन का बुधवार को स्वागत किया और जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

आधिकारिक बयान के अनुसार, नायडू ने ये टिप्पणी तब की जब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उप-राष्ट्रपति निवास में उनसे मुलाकात की।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अनाथ बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

मंत्री ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताओं के बारे में उन्हें जानकारी दी, जिसे हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।

बयान में कहा गया है कि ईरानी ने नायडू को यह भी बताया कि हालिया संशोधन जिलाधिकारियों और अतिरिक्त जिलाधिकारियों को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अनाथ बच्चों को अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

ईरानी ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र द्वारा लागू किए जा रहे समर्थन और पुनर्वास उपायों सहित विभिन्न पहलों के बारे में भी बात की।

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Web Title: Naidu welcomes amendments to the Juvenile Justice Act

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