नागपुर, 14 दिसंबर नागपुर पुलिस ने धारदार हथियारों की ऑनलाइन बिक्री पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि हत्या के कम से कम दो मामलों में इनके इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है।
नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार शहर में नौ इंच से अधिक लंबाई और दो इंच से अधिक मोटाई के ब्लेड वाले धारदार हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इन्हें खरीदने वालों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी।
पुलिस आयुक्त ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस ने इस संबंध में ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों फ्लिपकार्ट, एमेजॉन और शॉपक्लूज को पत्र लिखकर धारदार हथियार खरीदने वाले ग्राहकों की जानकारी मांगी है।
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