नगालैंड को अफ्सपा के अंतर्गत छह और माह के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया

By भाषा | Updated: June 30, 2021 19:08 IST2021-06-30T19:08:10+5:302021-06-30T19:08:10+5:30

Nagaland declared as 'disturbed area' under AFSPA for six more months | नगालैंड को अफ्सपा के अंतर्गत छह और माह के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया

नगालैंड को अफ्सपा के अंतर्गत छह और माह के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया

नयी दिल्ली, 30 जून नगालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून (​अफ्सपा) के अंतर्गत छह और माह के लिए ''अशांत क्षेत्र'' घोषित किया गया है। यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी।

अफ्सपा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा कि सरकार का यह विचार है कि नगालैंड राज्य का पूरा क्षेत्र ऐसे अशांत एवं खतरनाक हालात में है कि सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।

मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि अफ्सपा, 1958 की धारा तीन के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार छह और माह के लिए नगालैंड राज्य के पूरे इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित करती है जो 30 जून 2021 से प्रभावी होगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हत्या, लूट और फिरौती के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नगालैंड में दशकों से अफ्सपा लागू है।

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Web Title: Nagaland declared as 'disturbed area' under AFSPA for six more months

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