लाइव न्यूज़ :

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला : दोषी ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायाल में चुनौती दी

By भाषा | Updated: December 28, 2020 23:25 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के दोषियों में शामिल एक व्यक्ति ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

मामले के दोषियों में शामिल जिला बाल संरक्षण इकाई के एक संरक्षण अधिकारी ने निचली अदालत में उसे दोषी करार दिये जाने और उम्र कैद की सजा को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 19 लोगों को इस साल 20 जनवरी को दोषी करार दिया था।

अदालत ने उन्हें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अलावा आपराधिक साजिश, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, शारीरिक चोट पहुंचाने, बलात्कार के लिए उकसाने संबंधी भारती दंड संहिता की संबद्ध धाराओं और पॉक्सो अधिनयिम, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत कोई अपराध आयोग को रिपोर्ट करने में नाकाम करने को लेकर दोषी करार दिया था।

इसके बाद,11 फरवरी को निचली अदालत ने दोषियों को न्यूनतम तीन साल से लेकर विभिन्न अवधि की कैद की सजा सुनाई थी। कैद की अधिकतम सजा शेष जीवन के लिए उम्र कैद की सुनाई गई थी।

मामले के दोषियों में शामिल रवि रोशन ने अधिवक्ता ए पी सिंह के मार्फत दायर याचिका के जरिए अपनी दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा के फैसले को चुनौती दी है।

उसने याचिका में दावा किया है कि निचली अदालत ने महज शिकायतकर्ताओं के बयान के आधार पर उसे दोषी करार दे दिया और सजा सुनाई तथा मामले के तथ्यों पर सोच-विचार नहीं किया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि रोशन के साथ शुरूआत में 14 जून 2018 तक सूचना देने वाले पक्ष के गवाह की तरह व्यवहार किया गया, लेकिन बाद में उच्च स्तरीय एक साजिश के चलते उसे मुख्य गवाह से आरोपी बना दिया गया।

गौरतलब है कि इस मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को भी उस वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब ये आरोप लगाये गये थे कि उनके पति का संबंध ब्रजेश ठाकुर से था।

वर्मा ने आठ अगस्त 2018 को पद से इस्तीफा दे दिया था।

यह मामला सात फरवरी 2019 को मुजफ्फरपुर की एक स्थानीय अदालत से दिल्ली के साकेत जिला अदालत परिसर में स्थित एक पॉक्सो कोर्ट को भेजा गया था।

गौरतलब है कि यह मामला 26 मई 2018 को उस वक्त प्रकाश में आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंप कर बालिका गृह में लड़कियों का कथित यौन उत्पीड़न किये जाने का जिक्र किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

पूजा पाठPanchang 19 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

पूजा पाठAaj Ka Rashifal 19 December 2025: आज किसी को भूल से भी पैसे उधार देने से बचें इस राशि के जातक

भारतपत्थर को सांस देने वाले शिल्पी थे राम सुतार

भारतनासिक, जलगांव, नंदुरबार, पुणे और अहिल्या नगर क्षेत्रों से अब तक तेंदुओं हमलों में 40 मौत?, मनुष्यों पर हमले के लिए दोषी नहीं हैं तेंदुए

भारतPunjab Local Body Election Results: पंजाब में 22 जिला परिषद के 347 क्षेत्र और 153 पंचायत समिति के 2,838 क्षेत्रों में चुनाव, आप ने 63 और 54 फीसदी में विजय पताका लहराई, देखिए कौन जीता?

भारत अधिक खबरें

भारतTelangana GP Polls Results: 4159 ग्राम पंचायतों में से कांग्रेस ने 2,246, बीआरएस ने 1,163 और भाजपा ने सीटें जीतीं

भारतमहाराष्ट्र नगर निगम चुनावः कांग्रेस को झटका, राजीव सातव की पत्नी और एमएलसी प्रज्ञा सातव भाजपा में शामिल

भारतगुरु घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

भारतभाजपा में संगठन सर्वोपरि और संगठन ही शक्ति व विचारधारा ही प्राण?, भाजपा बिहार के नव नियुक्त अध्यक्ष संजय सरावगी ने कार्यभार संभाला

भारतदिल्ली में CNG गाड़ियों को बड़ा झटका! अब इन वाहनों को नहीं मिलेगी गैस, निकलने से पहले जरूर देखें ये डॉक्यूमेंट