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सड़कों पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी नगर निगम, पुलिस की: अदालत

By भाषा | Updated: September 10, 2021 17:55 IST

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नयी दिल्ली, 10 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सड़कों या पैदल चलने के मार्ग पर कोई अतिक्रमण नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम और दिल्ली पुलिस की है। अदालत ने अधिकारियों को मुनिरका गांव और मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को साफ करने का भी निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि क्षेत्र की सफाई के बाद यहां अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘हमारे विचार से यह नगर निगम और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि सड़क या पैदल चलने के रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं हो।’’

पीठ ने अधिकारियों का इलाके की तस्वीरों के साथ स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मुनिरका ग्राम निवासी कल्याण संघ की याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि गांव में और उसके आसपास तथा मुनिरका मेट्रो स्टेशन के करीबी क्षेत्र में तेजी से अतिक्रमण बढ़ रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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