झारखंड विधानसभा में नगरपालिका और वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पारित

By भाषा | Updated: September 9, 2021 00:54 IST2021-09-09T00:54:46+5:302021-09-09T00:54:46+5:30

Municipal and Goods and Services Tax Amendment Bill passed in Jharkhand Assembly | झारखंड विधानसभा में नगरपालिका और वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पारित

झारखंड विधानसभा में नगरपालिका और वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पारित

रांची, आठ सितंबर झारखंड विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2021 और झारखंड वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। विधेयक पारित होते ही भाजपा सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की।

झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक राज्य सरकार को नगर निगम के महापौरों को हटाने का अधिकार देता है और निर्वाचित पार्षदों द्वारा बहुमत से महापौर और उप महापौर के चुनाव का प्रावधान करता है।

भाजपा ने नए कानून के जरिए राज्य सरकार की शक्तियों को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। वहीं, वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

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Web Title: Municipal and Goods and Services Tax Amendment Bill passed in Jharkhand Assembly

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