मनी लॉन्ड्रिंग केस: अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर इस दिन आदेश सुनाएगी स्पेशल PMLA कोर्ट
By मनाली रस्तोगी | Updated: March 9, 2022 15:57 IST2022-03-09T15:55:16+5:302022-03-09T15:57:39+5:30
मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत 14 मार्च को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस: अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर इस दिन आदेश सुनाएगी स्पेशल PMLA कोर्ट
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर जमानत याचिका पर मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत 14 मार्च को अपना आदेश सुनाएगी। बता दें कि बीते शुक्रवार को सीबीआई अधिकारियों ने आर्थर रोड जेल का दौरा किया था और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में उनका बयान दर्ज किया था। फिलहाल, देशमुख मध्य मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में कैद हैं।
Money laundering case | Mumbai Special PMLA court to pronounce its order on a bail plea filed by former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh on March 14th.
— ANI (@ANI) March 9, 2022
(File photo) pic.twitter.com/0Xc0V741jp
धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देशमुख वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने के लिए कहा था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था हालांकि उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। सीबीआई ने शुरुआती जांच के बाद देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।