मुंबई पुलिस के पास अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता: अदालत

By भाषा | Updated: March 19, 2021 00:22 IST2021-03-19T00:22:53+5:302021-03-19T00:22:53+5:30

Mumbai Police does not seem to have solid evidence against Arnab Goswami: court | मुंबई पुलिस के पास अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता: अदालत

मुंबई पुलिस के पास अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता: अदालत

मुंबई, 18 मार्च बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तीन महीने चली जांच के बावजूद मुंबई पुलिस के पास ‘‘रिकॉर्ड पर’’ ऐसे साक्ष्य नहीं हैं जिनसे रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और एआरजी आउटलायर मीडिया को टीआरपी घोटाला मामले में आरोपी बनाया सके।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले ने महाराष्ट्र सरकार से यह भी पूछा कि जांच कब खत्म होगी।

अदालत ने कहा कि सरकार को तर्कसंगत बात करनी चाहिए और यदि पुलिस को गोस्वामी तथा अन्य के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलता है तो इसे स्वीकार करना चाहिए तथा इस संबंध में बयान जारी करना चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Mumbai Police does not seem to have solid evidence against Arnab Goswami: court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे