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मुंबई के पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका पर बंद कमरे में होगी सुनवाई

By भाषा | Updated: April 16, 2021 13:55 IST

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नयी दिल्ली, 16 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय बलात्कार के एक मामले में मुंबई के एक पत्रकार की अग्रिम जमानत की याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हुआ।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि मामले पर सुनवाई दोपहर को साढ़े तीन बजे होगी और टीवी पत्रकार वरूण हिरेमठ की ओर से पेश होने वाले वकीलों, शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस के लिए अलग-अलग वेब लिंक तैयार किए जाएंगे।

अदालत ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई आज के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों पर सुनवाई के बाद होगी।

हिरेमठ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले पर बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि मामले में पुलिस ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है।

इससे पहले, नौ अप्रैल को अदालत ने पत्रकार को इस मामले में 16 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और कहा था कि उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करना होगा।

मामले में अंतरिम जमानत की पत्रकार की याचिका पर अदालत ने पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

इससे पहले पत्रकार की अंतरिम जमानत याचिका 12 मार्च को एक निचली अदालत ने खारिज कर दी थी जिसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

इस मामले में शिकायतकर्ता 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया था कि हिरेमठ (28) ने 20 फरवरी को चाणक्यपुरी के पांच सितारा होटल में उसका बलात्कार किया था।

हालांकि आरोपी के वकील ने अदालत में दावा किया था कि शिकायतकर्ता एवं पत्रकार के बीच यौन संबंध रहे हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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