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मप्र उच्च न्यायालय ने खुले में रखे अनाज को बारिश से बचाने के निर्देश दिये

By भाषा | Updated: June 16, 2021 21:00 IST

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जबलपुर, 16 जून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी जिलों में तुरंत सर्वेक्षण कर यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न कहां खुले में रखा है तथा इसे बारिश में खराब होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जायें।

खुले में अनाज का भंडारण किये जाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक तथा न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सर्वेक्षण करवाकर खुले में भंडारित अनाज को सुरक्षित स्थानों में रखने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता गुलाब सिंह की तरफ से दायर याचिका में अनाज की भंडारण क्षमता और संरक्षण की कमी को चुनौती दी गयी थी। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि अनाज का भंडारण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए आपदा प्रबंधन के तहत कानून सुनिश्चित होना चाहिए। खुले में भंडारण तथा कुप्रबंधन के कारण बड़ी संख्या में अनाज खराब हो जाता है।

याचिका की सुनवाई के बाद पीठ ने केंद्र व राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अदालत ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि सर्वे करवाकर खुले में रखे खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए तत्काल उचित कदम उठाए जाएं। याचिका पर अगली सुनवाई 23 जून निर्धारित की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ तथा हिमांशु मिश्रा उपस्थित हुए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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