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मप्र मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण संबंधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दी

By भाषा | Updated: December 29, 2020 14:35 IST

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भोपाल, 29 दिसम्बर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के नाम पर और साथ ही अन्य जालसाजीपूर्ण तरीके से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ मंगलवार को एक विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी और उसे राज्यपाल के पास भेज दिया। अध्यादेश में कानून के उल्लंघन पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों ने कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की ऑनलाइन बैठक में ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’ पर अध्यादेश सहित कई अन्य अध्यादेशों को मंजूरी दी गई।’’

उन्होंने बताया कि ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’ संबंधी अध्यादेश को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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