सुबह की अजान पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया: कर्नाटक औकाफ बोर्ड ने कहा
By भाषा | Updated: March 18, 2021 01:11 IST2021-03-18T01:11:56+5:302021-03-18T01:11:56+5:30

सुबह की अजान पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया: कर्नाटक औकाफ बोर्ड ने कहा
बेंगलुरु, 17 मार्च कर्नाटक राज्य औकाफ बोर्ड ने बुधवार को स्पष्टीकरण दिया कि पूर्वाह्न 10 बजे से शाम छह बजे तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के वास्ते जारी किए गए सर्कुलर का मकसद सुबह की अजान पर प्रतिबंध लगाना नहीं था।
बोर्ड ने नौ मार्च को सभी मस्जिदों और दरगाहों को सर्कुलर जारी किया था कि पूर्वाह्न 10 बजे से शाम छह बजे के बीच लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
औकाफ बोर्ड के सीईओ वाई एम मोहम्मद यूसुफ ने बुधवार को नया सर्कुलर जारी किया और कहा कि पहले जारी किए गए सर्कुलर का गलत मतलब निकाला गया।
उन्होंने कहा कि सुबह की अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
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